Haryana: हरियाणा में अनुबंध कर्मचारियों को सेवा सुरक्षा देने की तैयारी, 25 दिसंबर को लॉन्च होगा ऑनलाइन पोर्टल
Haryana News: हरियाणा सरकार ने प्रदेश के अनुबंध कर्मचारियों को सेवा सुरक्षा का लाभ देने की दिशा में अहम कदम उठाया है। हरियाणा अनुबंध कर्मचारी (सेवा सुरक्षा) नियम-2025 के तहत अब सभी मामलों का निपटान पूरी तरह ऑनलाइन किया जाएगा। इसके लिए www.secure-demployee.csharyana.gov.in नाम से एक नया पोर्टल शुरू किया जा रहा है, जिसका शुभारंभ 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के अवसर पर किया जाएगा।
ऑफलाइन आवेदन पूरी तरह अमान्य
मुख्य सचिव ने साफ किया है कि अब अनुबंध कर्मचारियों से जुड़े सभी मामलों का निपटान केवल ऑनलाइन माध्यम से ही किया जाएगा। किसी भी प्रकार के भौतिक आवेदन या ऑफलाइन आदेश स्वीकार नहीं किए जाएंगे। यदि कोई विभाग ऑफलाइन आदेश जारी करता है, तो उसे मान्य नहीं माना जाएगा।
31 जनवरी 2026 तक करना होगा पंजीकरण
नियमों के अनुसार, सभी अनुबंध कर्मचारियों को पोर्टल पर पंजीकरण कर आवश्यक दस्तावेज 31 जनवरी 2026 तक अपलोड करने होंगे। इसके बाद संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारी (DDO) द्वारा कर्मचारियों के सेवा रिकॉर्ड का सत्यापन किया जाएगा, जिसकी अंतिम तिथि 28 फरवरी 2026 तय की गई है।


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