Haryana: हरियाणा सरकार का बड़ा आदेश, RTI जवाब और दस्तावेज अब ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य
Haryana News: हरियाणा सरकार ने सूचना का अधिकार (RTI) कानून के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर सभी विभागों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि राज्य जन सूचना अधिकारी (SPIO) और प्रथम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा दिए गए RTI के पूरे जवाब और अपील के आदेश सभी संबंधित दस्तावेजों के साथ RTI ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा।
अधूरे जवाबों पर सरकार सख्त
सरकार के संज्ञान में यह बात आई है कि कई मामलों में अधिकारी RTI पोर्टल पर केवल “उत्तर संलग्न है” या “उत्तर दे दिया गया है” जैसी संक्षिप्त टिप्पणी दर्ज कर देते हैं, जबकि वास्तविक दस्तावेज अपलोड नहीं किए जाते। इससे खासतौर पर द्वितीय अपील के स्तर पर सूचना उपलब्ध नहीं हो पाती, क्योंकि RTI ऑनलाइन पोर्टल को NIC द्वारा केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) के पोर्टल से जोड़ा गया है।
बड़े दस्तावेजों के लिए भी समाधान
सरकार ने निर्देश दिए हैं कि यदि दस्तावेज या फाइल का आकार ज्यादा है, तो उसे निर्धारित फाइल साइज के अनुसार कम्प्रेस करके अपलोड किया जाए, ताकि सूचना अधूरी न रहे।
सरकार का कहना है कि इस आदेश का उद्देश्य पारदर्शिता, जवाबदेही और RTI प्रक्रिया को मजबूत करना है। सभी विभागों को यह सुनिश्चित करना होगा कि भविष्य में RTI से जुड़े हर जवाब के साथ संपूर्ण दस्तावेज पोर्टल पर उपलब्ध हों, ताकि आम नागरिकों को सही और पूर्ण जानकारी मिल सके।


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