Haryana: हरियाणा सरकार का बड़ा ऐलान, इन लोगों को मिलेंगे 5 लाख रुपये

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Haryana News; हरियाणा सरकार ने दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना (दयालु) को और आसान और पारदर्शी बनाने के लिए अब इसे ऑनलाइन पोर्टल पर भी शुरू कर दिया है। इस योजना के तहत वे परिवार आर्थिक सहायता के पात्र हैं, जिनके किसी सदस्य की लावारिस या बेसहारा पशुओं की टक्कर से मृत्यु हो जाती है या वह दिव्यांग हो जाता है।

सरकार ऐसी दुर्घटना की स्थिति में पीड़ित परिवारों को 1 लाख से 5 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता देती है, जबकि चोट लगने पर कम से कम 10 हजार रुपये की मदद प्रदान की जाती है।

मुख्यमंत्री ने किया ‘दयालु-II पोर्टल’ का शुभारंभ

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुवार को दयालु-II पोर्टल लॉन्च करते हुए कहा कि राज्य में ऐसे सभी मामलों में सहायता राशि उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को सरल किया गया है। इस डिजिटल पहल से पीड़ित परिवारों को तेजी और सटीकता के साथ लाभ मिल सकेगा।

सरकार की यह पहल पारदर्शी और सरल सेवा वितरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। योजना की राशि डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाएगी। इसके लिए परिवार पहचान पत्र (PPP) अनिवार्य है।

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कैसे होगा दावा स्वीकृत?

सहायता राशि देने का अंतिम निर्णय जिला स्तर पर उपायुक्त की अध्यक्षता वाली समिति करेगी। दावों के समन्वय के लिए जिला सांख्यिकी अधिकारी को जिला नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।

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कैसे करें आवेदन?

नागरिक इस योजना का लाभ लेने के लिए dapsy.finhry.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जन सहायक मोबाइल ऐप: ऐप के माध्यम से भी आवेदन किया जा सकता है

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संदीप कुमार मीडिया जगत में पिछले 2019 से ही सक्रिय होकर मीडिया जगत में कार्यरत हैं। अख़बार के अलावा अन्य डिजिटल मीडिया के साथ जुड़े रहे हैं। संदीप का पॉलिटिकल न्यूज, जनरल न्यूज में अनुभव रहा है। साथ ही ऑनलाइन खबरों में काफी अनुभव है l 

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