Haryana: हरियाणा में कोर्ट का फैसला, रिटायर्ड एसआई के बेटे को नाबालिग से रेप मामले में 20 साल की सजा
मामला कैसे शुरू हुआ
थाना सदर पिहोवा क्षेत्र के एक व्यक्ति ने 8 फरवरी 2021 को पुलिस को शिकायत दी थी कि उसकी 15 वर्षीय नाबालिग बेटी घर से बिना बताए किसी के साथ चली गई है। परिवार ने अपने स्तर पर लड़की की तलाश की, लेकिन वह नहीं मिली। इसके बाद पुलिस ने FIR दर्ज कर जांच शुरू की।
आरोपी की गिरफ्तारी और मेडिकल रिपोर्ट
पुलिस जांच के दौरान लड़की को बरामद कर लिया गया। पूछताछ और मेडिकल जांच में यह स्पष्ट हुआ कि उसके साथ रेप की घटना हुई थी। पुलिस ने इस सिलसिले में आरोपी अनुज उर्फ बंटी को गिरफ्तार किया और कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया।
अदालत में सुनवाई और सजा
लगभग 4 साल 9 महीने तक चली सुनवाई के बाद, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने गवाहों और सबूतों के आधार पर अनुज को दोषी पाया। अदालत ने उसे पॉक्सो एक्ट की धारा 4(2) सहित अन्य धाराओं के तहत सजा सुनाई।
कोर्ट ने आदेश में कहा कि दोषी को 20 साल कठोर कारावास भुगतना होगा और 2 लाख रुपए का जुर्माना अदा करना होगा। यदि वह जुर्माना नहीं भरता है, तो उसे 6 महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

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