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Pension Scheme: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए बड़ी राहत, सरकार ने किया ये ऐलान
Pension Scheme: केंद्र सरकार ने करोड़ों केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारकों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि एक बार तय की गई पेंशन या पारिवारिक पेंशन को घटाया नहीं जा सकेगा, जब तक कि उसमें कोई स्पष्ट लेखन या गणना संबंधी गलती न पाई जाए। यह आदेश कर्मचारी, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के तहत आने वाले पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoPPW) द्वारा 30 अक्टूबर 2025 को जारी किया गया है।
DoPPW की मंजूरी अनिवार्य
नई व्यवस्था के अनुसार, यदि किसी पेंशन या पारिवारिक पेंशन में कोई त्रुटि दो साल से अधिक समय बाद पाई जाती है, तो उसे घटाने से पहले DoPPW से मंजूरी लेना अनिवार्य होगा। विभाग ने स्पष्ट किया है कि एक बार पेंशन या पारिवारिक पेंशन को CCS (Pension) Rules, 2021 के नियम 66(1) के तहत अधिकृत कर दिया गया, तो इसे केवल क्लेरिकल गलती पाए जाने पर ही संशोधित किया जा सकेगा।
गलती से ज्यादा पेंशन मिलने की स्थिति
DoPPW ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि किसी पेंशनर को गलती से ज्यादा भुगतान हुआ है और यह उसकी गलत जानकारी या किसी त्रुटि के कारण नहीं है, तो संबंधित मंत्रालय को तय करना होगा कि राशि वापस ली जाए या माफ की जाए। अगर वसूली का निर्णय लिया जाता है, तो पेंशनर को दो महीने का नोटिस दिया जाएगा। नोटिस के बाद भी अगर राशि वापस नहीं होती, तो इसे भविष्य की पेंशन किस्तों से वसूला जा सकता है।
नियमों का सख्त पालन जरूरी
पेंशन विभाग ने सभी मंत्रालयों और विभागों को इस आदेश का अनिवार्य पालन करने का निर्देश दिया है। साथ ही यह भी कहा गया है कि इसे सभी शाखाओं और पेंशन सेक्शनों तक पहुँचाया जाए, ताकि भविष्य में किसी पेंशनर को अनावश्यक असुविधा का सामना न करना पड़े।
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संदीप कुमार मीडिया जगत में पिछले 2019 से ही सक्रिय होकर मीडिया जगत में कार्यरत हैं। अख़बार के अलावा अन्य डिजिटल मीडिया के साथ जुड़े रहे हैं। संदीप का पॉलिटिकल न्यूज, जनरल न्यूज में अनुभव रहा है। साथ ही ऑनलाइन खबरों में काफी अनुभव है l

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