जनपद के सम्पूर्ण क्षेत्रों में 03 अप्रैल से 02 जून, 2025 तक निषेधाज्ञा लागू, यदि आवश्यक कारणों से इसे मध्य में वापस नहीं लिया गया तो तद्नुसार रहेगी प्रभावी-जिला मजिस्ट्रेट  

 रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 06.00 बजे तक लाउड स्पीकर/साउण्ड बाक्स/अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग पूर्णतया होगा प्रतिबन्धित-जिला मजिस्ट्रेट

जनपद के सम्पूर्ण क्षेत्रों में 03 अप्रैल से 02 जून, 2025 तक निषेधाज्ञा लागू, यदि आवश्यक कारणों से इसे मध्य में वापस नहीं लिया गया तो तद्नुसार रहेगी प्रभावी-जिला मजिस्ट्रेट   

जिले में निषेधाज्ञा 03 अप्रैल से 02 जून तक लागू

अजीत सिंह ( ब्यूरो) 

सोनभद्र / उत्तर प्रदेश-     जिला मजिस्ट्रेट/जिलाधिकारी बी0एन0 सिंह ने बताया कि महामारी अधिनियम-1897 के दृष्टिगत उ०प्र० शासन, चिकित्सा अनुभाग 5 की अधिसूचना के निर्देशानुसार 03 फरवरी, .2025 द्वारा निषेधाज्ञा पारित करते हुए 03 फरवरी, 2025 से 31 मार्च, 2025 तक प्रभावी किया गया था, जिसकी अवधि समाप्त हो चुकी है।

आगामी विभिन्न पर्वो/त्यौहारों तथा उ०प्र० बोर्ड व अन्य महत्वूपर्ण परीक्षाओं आदि के आयोजन पर कतिपय अवांछित तत्यों के हस्तक्षेप/साजिश के कारण विधि एवं शान्ति व्यवस्था प्रभावित किये जाने से इनकार नहीं किया जा सकता है। जिसके शांति कायम रखने के लिए यह निषेधाज्ञा 03 अप्रैल से 02 जून, 2025 तक लागू रहेगा, यदि आवश्यक कारणों से इसे मध्य में ही वापस नहीं लिया गया तो तद्नुसार प्रभावी रहेगी।

इसके अतिरिक्त समय-समय पर शासन स्तर से निर्धारित एवं स्थानीय स्तर पर जनपद में सम्पन्न होने वाले विभिन्न आवश्यक प्रतियोगी तथा शैक्षणिक परीक्षाओं के व वर्तमान में वक्फ बिल प्रस्ताव के दृष्टिगत विधि एवं शान्ति व्यवस्था स्थापित रखे जाने की आवश्यकता के दृष्टिगत आवश्यक प्राविधानों के आधार एक पक्षीय निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा-163 (2). भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 प्रभावी किया जाना अपेक्षित है।

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लागू निषेधाज्ञा के दौरान आगामी पर्व, त्यौहारों के दौरान अत्यधिक सतर्कता बरतते हुए किसी प्रकार के जूलूस, धरना-प्रदर्शन इत्यादि बिना प्रशासनिक अनुमति आयोजित नहीं किये जायेंगे। कोई भी व्यक्ति अथवा व्यक्ति समूह अपर जिला मजिस्ट्रेट अधोहस्ताक्षरी अथवा उप जिल मजिस्ट्रेट की पूर्वानुमति के बिना न तो कोई सभा, धरना-प्रदर्शन अथया जुलूस का आयोजन करेगा न ही किसी को ऐसा करने के लिए प्रेरित करेगा। धार्मिक मेलों, बारात वा शव यात्राओं पर यह प्रतिबन्ध लागू नहीं होगा।

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रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 06.00 बजे तक लाउड स्पीकर / साउण्ड बाक्स/ अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग पूर्णतया प्रतिबन्धित होगा। उन्होंने बताया कि उपरोक्त किसी भी प्राविधान का उल्लंघन पाये जाने की दशा में निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा- 163(2) भा० न्या0स0-2003 एवं कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत तत्सम्वन्धित लागू आपदा प्रवन्धन अधिनियम-2005 एवं भा०द०वि० की प्रभावी सुसंगत धाराओं में वर्णित प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी। जनहित एवं आवश्यकता के दृष्टिगत उपरोक्त वर्णित समस्त प्रावधानों का कड़ाई एवं तत्परता पूर्वक अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

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