खुले में बिक रहे हैं मांस मछली स्थानीय लोगों को हो रही है परेशानी
प्रतिबंध लगाने की मांग
वीरेंद्र कुमार (संवाददाता)
स्थानीय थाना क्षेत्र के गजराज नगर क्षेत्र में खुलेआम सार्वजनिक स्थानों पर मांस-मछली की बिक्री हो रही है, जिससे स्थानीय लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शासन-प्रशासन के रोक के बावजूद भी दुकानदार नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं।दुकानदार अस्वस्थ बकरे और मुर्गों को काटकर बेच रहे हैं,
जिससे लोगों में बीमारी फैलने का खतरा है।दुकानों पर साफ-सफाई न होने के कारण तेज दुर्गंध आती है, जिससे राहगीरों को परेशानी होती है।खुले में मांस की बिक्री से शाकाहारी लोगों की भावनाएँ आहत होती हैं।खुले में जानवरों को काटना पशु क्रूरता कानून का उल्लंघन है।कई दुकानें बिना लाइसेंस के चल रही हैं, जो कि अवैध है।
स्कूली बच्चों को भी इससे गुजरना पड़ता है, जो उनके मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डाल सकता है।भारत में पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 (Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960) के तहत, जानवरों को अनावश्यक दर्द या पीड़ा देना एक दंडनीय अपराध है।मांस बिक्री की दुकानों के लिए लाइसेंस अनिवार्य है। जैसे की दुकानों पर साफ-सफाई का ध्यान रखना चाहिए और मांस को पर्दे या कपड़े से ढककर रखना चाहिए।
कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए।स्थानीय लोगों ने प्रशासन से इस मामले में तत्काल कार्रवाई करने की अपील की है।उन्होंने मांग की है कि अवैध रूप से चल रही मांस की दुकानों को बंद किया जाए और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।खुले में जानवरों को काटना न केवल अनैतिक है, बल्कि यह कानूनी रूप से भी गलत है। स्थानीय प्रशासन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पशु क्रूरता कानून का सख्ती से पालन किया जाए और अवैध मांस की दुकानों को बंद किया जाए।

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