उच्च न्यायालय का आदेश: एसडीएम खजनी को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश

उच्च न्यायालय का आदेश: एसडीएम खजनी को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश

गोरखपुर - इलाहाबाद: उच्च न्यायालय ने खजनी के उपजिलाधिकारी को एक बटवारा मामले में समय सीमा के भीतर निस्तारण न करने के आरोप में व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित होने का आदेश दिया है।
बेलड़ाड् निवासी मुस्ताक अहमद ने खजनी के उपजिलाधिकारी के न्यायालय में मुस्ताक बनाम मैननु निशा वगैरह का एक बटवारा वाद दायर किया था। उच्च न्यायालय ने पहले ही उपजिलाधिकारी को इस मामले का समय सीमा के भीतर निस्तारण करने का निर्देश दिया था।
 
लेकिन उपजिलाधिकारी इस आदेश का पालन करने में विफल रहे। इस कारण उच्च न्यायालय ने 27 जनवरी, 2025 को उपजिलाधिकारी को व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित होने का आदेश दिया है। उन्हें इस मामले की फाइल भी साथ लाने को कहा गया है।
 
यह आदेश उच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक प्रक्रिया में देरी और आदेशों का पालन न करने को गंभीरता से लेने का एक संकेत है। उच्च न्यायालय ने खजनी के उपजिलाधिकारी कुँवर सचिन सिंह  को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया है।  कारण बटवारा मामले में समय सीमा के भीतर निस्तारण न करना  है ।
तारीख: 27 जनवरी, 2025 स्थान: इलाहाबाद उच्च न्यायालय उपस्थित होना है , न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने की दिशा में एक कदम है।

About The Author

स्वतंत्र प्रभात मीडिया परिवार को आपके सहयोग की आवश्यकता है ।

Post Comment

Comment List

आपका शहर

अंतर्राष्ट्रीय

Online Channel