25 मई मतदान दिवस को सार्वजनिक अवकाश घोषित, जिला निर्वाचन अधिकारी ने दिए आदेश
भदोही 08 मई 2024ः- जिला निर्वाचन अधिकारी विशाल सिंह ने बताया कि व्यापारिक प्रतिष्ठानों और कारखानों में काम करने वाले श्रमिक और अन्य कर्मचारी लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। जिला निर्वाचन अधिकारी ने 25 मई को मतदान दिवस को सार्वजनिक अवकाश घोषित करने तथा अगले साप्ताहिक अवकाश के दिन उनसे कार्य न लें। व्यापारिक प्रतिष्ठानों और कारखानों शत्-प्रतिशत जनपद में स्थापित कारखानों में नियमित काम करने वाले कर्मकारों को मतदान का अवसर प्रदान करने के लिए 25 मई मतदान दिवस को सार्वजनिक अवकाश करने का निर्णय लिया गया है।
उन्होंने लोकसभा क्षेत्र में संचालित प्रतिष्ठानों को भी मतदान दिवस के दिन बंद रखने के निर्देश हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी ने बताया कि समस्त मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य कर सकें, इसकी व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। मतदान के दिन कारखाने तो बंद रहेंगे एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानों को भी बंद रखेंगे।
उन्होंने बताया कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 जनपद भदोही मे निजी या सार्वजनिक कारखानों, प्रतिष्ठानों, दुकान, औद्योगिक उपक्रम या कारोबार, व्यवसाय में नियोजित हैं। ऐसे नियोजित कार्यरत प्रत्येक कामगार को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 ख के प्राविधानों के तहत अनविरल प्रक्रिया वाले कारखानों में कार्यरत समस्त कर्मचारियों को मतदान करने के लिए अवकाश प्रदान किया जाएगा।
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