स्थानीय पुलिस प्रशासन व तहसील प्रशासन पर कथित भूमाफियाओं से मिली भगत के शिकायतकर्ता ने लगाए गंभीर आरोप

रात को कब्जा कराने गए क्षेत्रीय लेखपाल और  अवैध कब्जे धारक आफताब के साथ गुफ्तगू करते वीडियो हुआ वायरल 

स्थानीय पुलिस प्रशासन व तहसील प्रशासन पर कथित भूमाफियाओं से मिली भगत के शिकायतकर्ता ने लगाए गंभीर आरोप

स्वतंत्र प्रभात 
लखीमपुर खीरी कस्बा खीरी में स्थित प्राचीन राधा कृष्ण मंदिर की जमीन पर स्थानीय पुलिस प्रशासन और तहसील प्रशासन के मिली भगत से कथित भू माफिया आफताब खान व सलीम अंसारी पर राधा कृष्ण मंदिर की जमीन पर कब्जा करवाने का आरोप शिकायत करता जीतू माथुर ने लगाया है। ऑनलाइन शिकायतों के साथ-साथ शासन प्रशासन को प्रेषित शिकायतों के माध्यम से लगाए जा रहे आरोपों का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा है।
 
जिससे सरकार की साख पर भी कहीं न कहीं बटटा लगता नजर आ रहा है। बताते चलें कि कस्बा खीरी टाउन के मोहल्ला पट्टी रामदास निवासी जीतू माथुर पुत्र संजय माथुर ने पुलिस अधीक्षक खीरी को गत दिनों पूर्व दिए गए प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया है कि राधा कृष्ण मंदिर के सरवराकार रहे स्वर्गीय महेश चंद्र माथुर ने नियम कानून के विपरीत राधा कृष्ण मंदिर की जमीन की बिक्री भू माफिया आफताब खान और सलीम अंसारी को बेच दी ।जबकि नियमानुसार मंदिर ट्रस्ट की जमीन की बिक्री नहीं की जा सकती है।
 
ऐसा कथन शिकायतकर्ता का है। उक्त जमीन राधा कृष्ण मंदिर के नाम दर्ज कागजात बताई जाती है ।उक्त प्रकरण के खिलाफ शिकायतकर्ता द्वारा पुलिस अधीक्षक खीरी को दिनांक 24 जनवरी 2024 को लिखित शिकायतदेकर कार्यवाही की मांग की थी। जिस पर पुलिस अधीक्षक द्वारा थाना प्रभारी खीरी को कार्रवाई के लिए आदेशित भी किया गया था ।शिकायतकर्ता के अनुसार भूमि गाटा संख्या 373, 803 ,804 ,797 ,261 राधा कृष्ण मंदिर के नाम दर्ज कागजात है।
 
उक्त मंदिर के सरवराकार स्वर्गीय महेश चंद्र माथुर थे। जिनके द्वारा उक्त भूमि को भू माफिया आफताब खान और सलीम अंसारी से साठगांठ करके उनके हाथों छल कपट पूर्ण ढंग से बिक्री कर दी गई ।जो नियम विपरीत है उक्त जमीन की बिक्री ही नहीं की जा सकती ।उक्त जमीन पर भू माफिया गणों ने स्थानीय पुलिस प्रशासन व तहसील प्रशासन से मिली भगत करके कब्जा कर लिया। जिसकी जीतू माथुर ने ऑनलाइन शिकायत की थी। ऑनलाइन शिकायत के निस्तारण आख्या में सुलहनामा दिखाया गया।
 
जब उक्त गाटा संख्या वाली खतौनी में साफ-साफ उक्त जमीन राधा कृष्ण मंदिर के नाम दर्ज कागजात है और सरवरकारी दर्ज है ।और सुलहनामा में भी स्पष्ट उल्लेख के राधा कृष्ण मंदिर बनाम सुलहनामा  सर्वकारी है। जो यह सिद्ध करने को काफी की है जमीन राधा कृष्ण मंदिर की है । सरवराकार को इस जमीन की देख रेखा करने का अधिकार तो है लेकिन बिक्री करने का कोई अधिकार नहीं है ।तो फिर भी बिक्री किस आधार पर की गई। यह अहम सवाल बना हुआ है। और स्थानीय प्रशासन व तहसील प्रशासन द्वारा किस आधार पर कब्जा करवाया गया है।
 
शिकायतकर्ता उक्त दबंग भूमिया आफताब खान से अपनी जान को खतरा बताते हुए लगातार कार्यवाही की मांग कर रहा है। लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है ।जिसके चलते पुलिस सेवा से बर्खास्त सिपाही व कथित भूमाफिया आफताब खान मंदिर की जमीन पर जबरन कब्जा करने को तरह-तरह के हथकंडे अपना रहा है ।और प्रशासन उसका साथ देने में लगा है 
यह आरोप जीतू माथुर पुत्र संजय माथुर द्वारा ऑन कैमरा लगाए जा रहे हैं।
 
रात को कब्जा करने गए क्षेत्रीय लेखपाल और आफताब खान के साथ गुफ्तगू करते वीडियो हुआ वायरल
 
कस्बा खीरी टाउन के मोहल्ला पट्टी रामदास में बने राधा कृष्ण मंदिर ट्रस्ट से जुड़े एक शख्स के बेटे ने श्री राधा मंदिर ट्रस्ट की जमीन पर इलाके के बहुत चर्चित कथित भूमिया आफताब खान पर कब्जा करने का आरोप लगाया था। जिसके दर्जनों शिकायत भी की थी। लेकिन भू माफिया और राजस्व कर्मी के बीच चल रही लंबी डील के चलते फर्जी एवं भ्रामक रिपोर्ट लगाकर शिकायतों का निस्तारण किया जाता रहा।
 
मंदिर की जमीन पर कब्जा करने वाले उक्त भू माफिया आफताब खान का एक क्षेत्रीय राजस्व कर्मी के साथ गुफ्तगू करते वीडियो वायरल होने लगा ।और राजस्व विभाग पर लोगों की उंगली भी उठने लगी। लेखपाल साहब इतने कर्मठ दिखाई दिए कि उक्त राधा कृष्ण मंदिर की जमीन पर रात को कब्जा करवाने पहुंचे। और इसी बीच अवैध कब्जा धारक आफताब के साथ गुप्त गुप्त कर रहे थे कि किसी जानकार व्यक्ति द्वारा साहब को कमरे में कैद कर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया।
 
वायरल वीडियो में क्षेत्रीय लेखपाल के साथ स्थानीय थाना पुलिस भी कब्जा करवाते दिखाई पड़ रही है। अहम सवाल यह है कि जब पीड़ित पक्ष द्वारा कब्जा कराने गए लेखपाल और पुलिस से जब जवाब किया कि आप किसके आदेश से आए हैं ।तहसीलदार या एसडीएम अथवा न्यायालय के आदेश से कब्जा कराने रात में आए हैं। तो लेखपाल ने कहा कि हमें किसी के आदेश की जरूरत नहीं होती है।
 
 

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