
मऊ में मुख्तार की एक मामले में हुई सुनवाई : वकीलों के हड़ताल के कारण दो मामलों में नहीं हुई सुनवाई, कोर्ट ने दी अगली तारीख
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मऊ के सदर विधानसभा से पूर्व विधायक माफिया मुख्तार अंसारी के तीन मामलों में कोर्ट में सुनवाई होनी थी। बुधवार को दीवानी न्यायालय के MP/MLA कोर्ट में माफिया मुख्तार अंसारी के विधायक निधि दुरुपयोग और असलहा लाइसेंस के साथ गैंगस्टर एक्ट के मामले में सुनवाई होनी थी। लेकिन बुधवार को दीवानी न्यायालय के वकीलों के हड़ताल के कारण मुख्तार अंसारी के दो मामलों में कोर्ट ने अगली तारीख दे दी है।
वहीं थाना दक्षिण टोला में मु.अ.सं. 891/10 रामसिंह मौर्य हत्याकांड के मामले में गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे की सुनवाई हुई है। जिसमें इंस्पेक्टर विजय शंकर यादव का बयान हुआ है और जिरह जारी है। इस मुकदमा में कोर्ट ने 28 जून को अगली तारीख दी है।
कुल तीन मामलों में सुनवाई होनी थी MP/MLA कोर्ट में आज माफिया मुख्तार अंसारी की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होनी थी। मुख्तार अंसारी की कुल तीन मामलों में सुनवाई होनी थी। इनमें शहर के थाना सराय लखंसी से एक मामला और थाना दक्षिण टोला से दो मामला शामिल था। इसके पहले मऊ कोर्ट में मुख्तार अंसारी के कुल चार मामलों में सुनवाई हुई थी। बुधवार को वकीलों का हड़ताल होने के कारण मुख्तार अंसारी के एक मामले में सुनवाई हुई है।
विधायक निधि से विद्यालय निर्माण के लिए प्रबंधक को 25 लाख देने का था आरोप मुख्तार अंसारी पर विधायक निधि का दुरुपयोग को लेकर थाना सराय लखंसी में FIR दर्ज किया गया था। मऊ के सदर विधानसभा सीट से विधायक रहते हुए मुख्तार अंसारी ने अपनी विधायक निधि से विद्यालय निर्माण के लिए प्रबंधक को 25 लाख रुपये दिए थे। आरोप है कि विद्यालय का निर्माण नहीं कराया गया।
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