
पंजीकरण तिथि से एक वर्ष के भीतर ही श्रमिक करा लें नवीनीकरण: विजय
सहज जन सेवा केंद्रों पर करवा लें आनलाइन नवीनीकरण
संचालित योजनाओं का लाभ पाने के लिए श्रमिक करें आवेदन
स्वतंत्र प्रभात
पडरौना कुशीनगर। सहायक श्रम आयुक्त विजय प्रताप यादव ने कहा कि उप्र भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अन्तर्गत जिले के पात्र निर्माण श्रमिकों का पंजीयन एवं पूर्व के पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को उनकी अद्यतन अवधि के लिए नवीनीकरण कराया अनिवार्य है। पंजीकरण तिथि से एक वर्ष के भीतर ही श्रमिक अपना नवीनीकरण करा लें।
सहायक श्रमायुक्त ने जिलाधिकारी के 37 बिंदुओं वाली समीक्षा के क्रम में दिये निर्देश में कहा कि श्रमिक बंधु अपने नजदीकी जन सेवा केन्द्रों या बोर्ड के वेबसाइट पर आनलाइन नवीनीकरण करवा लें। कहा कि जिले के समस्त मनरेगा श्रमिकों (आयु 18 से 60 वर्ष तक) को उप्र भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अन्तर्गत (दो फोटो, आधारकार्ड और बैंक पासबुक की छायाप्रति के साथ निर्माण श्रमिक के रूप् में गत 12 महीनों में 90 दिनों तक का कार्य करने का प्रमाण-पत्र) के साथ अपना पंजीकरण कराकर बोर्ड द्वारा संचालित सभी महत्वपूर्ण योजनाओं मातृत्व, शिशु एवं बालिका मदद योजना, संत रविदास शिक्षा प्रोत्साहन योजना, निर्माण कामगार मृत्यु विकलांगता सहायता एवं अक्षमता पेंशन योजना, अन्त्येष्टि सहायता योजना, गंभीर बीमारी सहायता योजना एवं शौचालय सहायता योजना के लाभकारी योजनाओं के लिए अपने निकटतम जनसेवा केन्द्र से ऑनलाइन आवेदन कर योजनाओं का लाभ ले सकते है। सहायक श्रममयुक्त ने बताया कि श्रमिक पंजीयन शुल्क एवं अंशदान के लिए विलम्ब शुल्क या शास्ति के रूप में संदेय धनराशि में पंजीकरण की धनराशि 20 रूपये एक बार एवं अंशदान की धनराशि 20 रूपये प्रत्येक वर्ष की दर से ( अधिकतम तीन वर्षों तक) देय होगी। उन्होनें बताया कि श्रमिक बंधु अधिक जानकारी के लिए श्रम कार्यालय पडरौना, कसया एवं हाटा से सम्पर्क कर सकते हैं।
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