महोबा । ब्यूरो रिपोर्ट-अनूप सिंह
जिलाधिकारी मनोज कुमार ने बताया है कि उत्तर प्रदेश स्टांप (संपत्ति का मूल्यांकन) नियमावली 1997, सपठित नियमावली 2015 के नियम 4(1)वा(दो)के अंतर्गत जनपद महोबा की अचल संपत्तियों की प्रचलित वार्षिक मूल्यांकन सूची को सुनिश्चित करते हुए 1 अगस्त 2022 से प्रभावी किया जाना प्रस्तावित है। उन्होंने बताया है कि अचल संपत्तियों के हस्तांतरण पर स्टांप देयता हेतु न्यूनतम मूल्यांकन दरों का परीक्षण कर प्रस्तावित मूल्यांकन सूची जनपद के समस्त उप निबंधक कार्यालय एवं जिला मुख्यालय पर तथा अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व एवं सहायक महानिरीक्षक निबंधन के कार्यालय में अवलोकनार्थ उपलब्ध है।
उन्होंने बताया है कि उक्त प्रस्तावित सूची पर यदि किसी व्यक्ति ,प्रतिनिधि ,संस्था व समिति आदि को कोई आपत्ति व सुझाव देना हो तो वह विज्ञप्ति प्रकाशन से 6 दिन के अंदर , कार्य दिवस में उपरोक्त कार्यालयों में युक्तियुक्त ढंग से साक्ष्य प्रस्तुत कर सकते हैं ताकि समय अंतर्गत प्रस्तुत आपत्तियों का निस्तारण किया जा सके। प्रस्तुत आपत्तियों के आधारहीन एवं साक्ष्यों से समर्थित न होने पर एवं निर्धारित अवधि के उपरांत प्रस्तुत किसी आपत्ती एवं सुझाव पर विचार नहीं किया जाएगा।