धरौनी ड्रोन सर्वेक्षण कार्यों का संयुक्त सचिव भारत सरकार ने किया समीक्षा

धरौनी ड्रोन सर्वेक्षण कार्यों का संयुक्त सचिव भारत सरकार ने किया समीक्षा

धरौनी 214 का नक्शा  विभाग में जमा 83 का सर्वेक्षण कार्य पूर्ण 76 सहजनवां 7 सदर सम्मिलित


गोरखपुर। स्वामित्व योजना के अंतर्गत धरौनी ड्रोन सर्वेक्षण कार्यों की समीक्षा हुआ । वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग  संयुक्त सचिव पंचायती राज भारत सरकार ने गोरखपुर एनआईसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में सीआरओ सुशील कुमार गौड़ सहित अन्य से  कहा कि स्वामित्व योजना मा प्रधानमंत्री की एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसके अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रो में घरों के मालिकों को अधिकार सम्बन्धी रिकार्ड से संबद्ध सम्पत्ति कार्ड उपलब्ध कराना है ।

जिसके तहत जनपद के प्रत्येक गांव को ड्रोन के माध्यम से मैपिंग किया जा रहा।  जिसकी विस्तृत जानकारी ली। उन्होने कहा कि स्वामित्व योजना के कार्यो में तेजी लाने की जरूरत है। इसके लिये सम्बन्धित अधिकारी अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही करे ताकि लक्ष्य को समय से पूर्ण किया जा सकें। सीआरओ सुशील कुमार गौड़ ने बताया कि अब तक गोरखपुर जनपद में 83 ग्राम सभाओं का धरौनी ड्रोन सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

गोरखपुर जनपद के 3044 गांव में से आबादी युक्त 2304 गांव का धरौनी ड्रोन कैमरा से सर्वेक्षण  करना हैं, उसमें से 217 गांव का घरौनी ड्रोन सर्वेक्षण कार्य का नक्शा बन चुका है । जिसमें 3 ग्राम सभा के त्रुटियों की वजह से वापस कर दिया गया है, 214 राजस्व परिषद  कार्यालय में नक्शा जमा कर दिया गया है। जिसका संबंधित अधिकारी सर्वेक्षण कार्य कर रहे है। इनमें से 83 ग्राम सभाओं का ड्रोन सर्वेक्षण सभी प्रक्रियाओं को पूर्ण करते हुए पूरा कर लिया गया है । बस प्रमाण पत्र बांटना शेष रह गया है ,जिसमें पायलट प्रोजेक्ट के तहत 7 गांव सदर तहसील व 76 ग्राम सभा सहजनवा तहसील के सम्मिलित हैं।

 जनपद के बचे हुए ग्राम सभाओं का राजस्व विभाग के कर्मचारी रात दिन मेहनत करते हुए, अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए अपने अपने कार्यों में लगे हुए हैं ड्रोन कैमरा से सर्वेक्षण कार्यों को पूर्ण हो जाने से ग्राम सभाओं में  चल रहे है । आपसी  जमीन विवाद का समाधान समाप्त होने के कगार पर पहुंच जाएगा जिसके लिए शासन-प्रशासन अपने अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए धरौनी ड्रोन सर्वेक्षण कार्यो का अमली जामा पहनाने में लगा हुआ है, कि उक्त जमीनों पर मालिकाना हक  जिसका है उसको दिया जा सके, और भूमि विवाद की समस्याओं का निराकरण स्थाई तौर पर किया जा सके।

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