साप्ताहिक बन्दी को छोड़कर अब प्रतिदिन खूलेगी दुकाने —- जिला अधिकारी

साप्ताहिक बन्दी को छोड़कर अब प्रतिदिन खूलेगी दुकाने —- जिला अधिकारी मनोज बर्मा (रिपोर्टर ) भदोही । उत्तर प्रदेश के भदोही जनपद के जिलाधिकारी राजेन्द्र प्रसाद ने बताया कि गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश संख्या-40-3/2020-डी0एम0-1(ए) दिनांक 01.05.2020 के अनुक्रम में उ0प्र0 सरकार द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या 1382/2020 सी0एक्स-3 गृह गोपन अनुभाग-3 दिनांक 31 मई

साप्ताहिक बन्दी को छोड़कर अब प्रतिदिन खूलेगी दुकाने —- जिला अधिकारी

मनोज बर्मा (रिपोर्टर )

भदोही ।

उत्तर प्रदेश के भदोही जनपद के जिलाधिकारी राजेन्द्र प्रसाद ने बताया कि गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश संख्या-40-3/2020-डी0एम0-1(ए) दिनांक 01.05.2020 के अनुक्रम में उ0प्र0 सरकार द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या 1382/2020 सी0एक्स-3 गृह गोपन अनुभाग-3 दिनांक 31 मई 2020 के अन्तर्गत निर्गत एवं दिये गये दिशा निर्देशो के अनुपालन में जनपद स्तर पर गठित समिति द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर श्रृगार प्रसाधन, कास्मेटिक की दुकान, नाई की दूकान, गिफ्ट, मोबाइल की दुकान, हार्डवेयर,सेनेटरी, कारपेंटर लोहे की दुकान इलेक्ट्रिानिक, बिक्री एवं रिपेयरिंग, बर्तन, ऑटो मोबाइल, दो पहिया एवं चार पहिया वाहन तथा साईकिल की दुकान, बिक्री एवं रिपेयरिंग, मिठाई की दुकान, समोसा, नमकीन , दालमोठ, रेडीमेड गारमेंन्ट, वस्त्रालय, टेलरिंग, जूते-चप्पल की दुकान चश्मा घर की दुकाने प्रातः 09: 00 से सायं 09: 00 तक तथा बुक स्टेशनरी की दुकान, मोटर की दुकाने र्फीचार, ज्वैलरी शॉप की दुकान प्रातः 09: 00बजें सायं 06: 00बजें तक एवं मेडिकल स्टोर की दूकान 24 घण्टे तथा फल सब्जी एवं दूध प्रातः 07: 00 से सायं 07: 00 बजें तक एवं किराना की दुकान प्रातः 07: 00 बजें से सायं 06: 00बजें तक खोले जाने हेतु अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय आदेश पत्र संख्या 677/कोविड-19/लॉक-डाउन/आपदा लिपिक/दिनांक 03 जून 2020 के द्वारा पत्र में उल्लेखित शर्तो के अधीन खोले जाने की अनुमति प्रदान की गयी थी।

उक्त आदेश पत्र संख्या 677/कोविड-19/लॉक-डाउन/आपदा लिपिक/दिनांक 03 जून 2020 को आंशिक रूप से संशोधित करते हुए उपरोक्त सभी दुकाने साप्ताहिक बन्दी को छोड़कर अब प्रतिदिन प्रातः 09: 00बजें से सांय 07: 00बजें तक खोली जायेगी। शेष आदेश एवं शर्ते जैसा की आदेश पत्र संख्या 677/कोविड-19/लॉक-डाउन/आपदा लिपिक/दिनांक 03 जून 2020 में उल्लिखित है,

यथावत पूर्व की भॉति कायम रहेगा, जिसका उलंघन किसी भी व्यक्ति के करने पर सम्बन्धित व्यक्ति के विरूद्ध आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 तथा भा0द0वि0 की धारा-188 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार एवं अन्य विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

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