अभिलेखों में हेराफेरी कर रास्ता एवं सड़क की भूमि पर व्यक्तिगत खाते के रूप मेंजमा कराया गया।

अभिलेखों में हेराफेरी कर रास्ता एवं सड़क की भूमि पर व्यक्तिगत खाते के रूप मेंजमा कराया गया।

शिकायतकर्ता की शिकायत पर जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने लिया संज्ञान,लगाई बिक्री पर रोक। शाहजहांपुर। मुख्यमंत्री की जनसुनवाई पोर्टल पर शिकायतकर्ता सर्वेश कुमार शुक्ला ने प्रार्थना पत्र दिया गया जिसमें बताया गया कि गाटा संख्या 1677 व 1678 में नाला व रास्ते पर बिक्रीकर निर्माण किया गया। शिकायत पत्र को संज्ञान में लेते हुए जिलाधिकारी ने नगर निगम

शिकायतकर्ता की शिकायत पर जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने लिया संज्ञान,लगाई बिक्री पर रोक।

शाहजहांपुर।

मुख्यमंत्री की जनसुनवाई पोर्टल पर शिकायतकर्ता सर्वेश कुमार शुक्ला ने प्रार्थना पत्र दिया गया जिसमें बताया गया  कि गाटा संख्या 1677 व 1678 में नाला  व रास्ते पर बिक्रीकर निर्माण किया गया। शिकायत पत्र को संज्ञान में लेते हुए जिलाधिकारी ने नगर निगम शाहजहांपुर को जांच करने के आदेश दिए जिसमें पाया गया कि अभिलेखों में हेरा फेरी कर रास्ता एवं सड़क की भूमि पर व्यक्तिगत खाते के रूप में दर्ज कराया गया।

अभिलेखों में हेराफेरी कर रास्ता एवं सड़क की भूमि पर व्यक्तिगत खाते के रूप मेंजमा कराया गया।

इस संबंध में शिकायतकर्ता के प्रार्थना पत्र की जांच के उपरांत उप जिलाधिकारी सदर के न्यायालय में मुकदमा विचाराधीन है जिसमें पीठासीन अधिकारी द्वारा 28 जनवरी 2020 को आदेश पारित करते हुए वाद के निस्तारण तक गाटा संख्या 1677 एवं 1678 के क्रय विक्रय को प्रतिबंधित किया गया। इस बात की जानकारी जिलाधिकारी ने अनु सचिव, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश,लोक शिकायत अनुभाग 2 उत्तर प्रदेश शासन  लखनऊ को दिनांक 17 फरवरी 2020  को दिए गए पत्र द्वारा अवगत कराया गया। इससे स्पष्ट हुआ कि उक्त  गाटा संख्या में रास्ते की भूमि बिक्री कर दी गई थी।

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