एहतियात के साथ संचालित होंगी औद्योगिक इकाइयाँ

एहतियात के साथ संचालित होंगी औद्योगिक इकाइयाँ

अमेठी। उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केंद्र, अमेठी ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों एवं औद्योगिक क्षेत्रों में स्थापित इकाइयों को न्यूनतम 33% श्रमिकों का उपयोग करते हुए कोविड-19 के दृष्टिगत लाकडाउन अवधि में संचालित करने की अनुमति शर्तों के साथ प्रदान की जाती है। उन्होंने बताया कि इकाई में उत्पादन का कार्य

अमेठी।  उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता  विकास केंद्र, अमेठी ने बताया कि  ग्रामीण क्षेत्रों एवं औद्योगिक क्षेत्रों में स्थापित इकाइयों को न्यूनतम 33% श्रमिकों का उपयोग करते हुए कोविड-19 के दृष्टिगत लाकडाउन अवधि में संचालित करने की अनुमति शर्तों के साथ प्रदान की जाती है।

उन्होंने बताया कि इकाई में उत्पादन का कार्य इकाई परिसर में रह रहे एवं अति आवश्यक न्यूनतम श्रमिकों द्वारा ही किया जाए, कार्य के लिए आने वाला कोई भी श्रमिक/कर्मचारी/अधिकारी हॉटस्पॉट क्लस्टर के कंटेंटमेंट जोन का निवासी न हो,  इकाई को यथासंभव अपकामगारों  को अपनी ही कई परिसर में अथवा आस-पास ठहराने का प्रबंध करना होगा, श्रमिकों से समन्वय एवं श्रमिकों की समस्या जैसे भरण-पोषण, खान-पान आदि जैसी मूलभूत आवश्यकताओं का विशेष ध्यान दिया जाए, कोविड-19 के दृष्टिगत डाउन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के कंसेप्ट का पालन एवं कार्य स्थल पर नियमित सैनिटाइजेशन कराते हुए सभी कार्मिकों/श्रमिकों के लिए मास्क, सैनिटाइजर, हाथ धोने के लिए साबुन एवं पानी की व्यवस्था के साथ-साथ उनकी जान-माल की रक्षा का पूर्ण दायित्व होगा, किसी भी श्रमिक/कार्मिक में वायरस संक्रमण लक्षण दिखाई देने पर अभिलंब जिला प्रशासन/स्वास्थ्य विभाग को सूचित करना इकाई स्वामी का दायित्व होगा, किसी कार्मिक/श्रमिक ने किसी भी प्रकार की बीमारी का लक्षण दिखाई देने पर तत्काल स्वास्थ्य विभाग को सूचित करेगा तथा उसके संपूर्ण इलाज की जिम्मेदारी होगी। 

उन्होंने बताया कि प्रावधानों का अनुपालन इकाई स्वामी द्वारा सुनिश्चित किया जाए, कार्यस्थल पर आने वाले सभी श्रमिकों/कार्मिकों की उनकी संख्या के अनुसार स्क्रीनिंग हेतु इंफ्रारेड थर्मामीटर/थर्मल स्केनर की उपलब्धता इकाई स्वामी द्वारा सुनिश्चित की जाएगी, आपातकालीन वाहन पास जिलाधिकारी महोदय द्वारा अधिकृत अधिकारी से प्राप्त करना अनिवार्य होगा, इकाई संचालन के उपरांत उद्यमी/इकाई को कार्यालय, उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केंद्र, अमेठी को घोषणा पत्र सहित ससमय सूचित करना होगा जिससे जनपद में संचालित इकाईयों की सूची जिलाधिकारी महोदय को भेजी जा सके।

उन्होनें बताया कि यह व्यवस्था लाकडाउन के दौरान जनहित के दृष्टिगत पूर्णता अस्थाई रूप से की जा रही है एवं जिला प्रशासन द्वारा जारी आपातकालीन निर्देशों में स्वतः निस्पयोज्य हो जाएंगी, साथ ही शर्तों का अनुपालन ना किए जाने पर  आपदा प्रबंधन एक्ट के  अंतर्गत एक्ट प्रशासनिक/विधिक कार्यवाही की जाएगी।

Tags:

About The Author

Post Comment

Comment List

आपका शहर

अंतर्राष्ट्रीय

Online Channel