
आवश्यक वस्तुओं की दुकानों के खुलने के समय का हुआ निर्धारण!
आवश्यक वस्तुओं की दुकानों के खुलने के समय का हुआ निर्धारण! सड़कों पर अनावश्यक घूमने पर होगी कड़ी कानूनी कार्यवाही!उपजिलाधिकारी विजयशंकर तिवारी व क्षेत्राधिकारी अंशुमान मिश्र व प्राभारी निरीक्षक सत्येन्द्र सिंह द्वारा व्यापार-मण्डल अध्यक्ष शिवचन्द्र शुक्ल,प्रकाश पाण्डेय की मौजूदगी में किराना की दुकान,मेडिकल स्टोर एवं फल सब्जी की दुकानों के खुलने का समय का किया
आवश्यक वस्तुओं की दुकानों के खुलने के समय का हुआ निर्धारण!
सड़कों पर अनावश्यक घूमने पर होगी कड़ी कानूनी कार्यवाही!
उपजिलाधिकारी विजयशंकर तिवारी व क्षेत्राधिकारी अंशुमान मिश्र व प्राभारी निरीक्षक सत्येन्द्र सिंह द्वारा व्यापार-मण्डल अध्यक्ष शिवचन्द्र शुक्ल,प्रकाश पाण्डेय की मौजूदगी में किराना की दुकान,मेडिकल स्टोर एवं फल सब्जी की दुकानों के खुलने का समय का किया गया निर्धारण!
सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक किराना की दुकानें, सुबह 10 बजे से सायं 5 बजे तक मेडिकल स्टोर, सुबह 10 बजे से 3 बजे तक सब्जी की दुकान लने की शाशर्त छूट
आधार कार्ड एवं पहचान पत्र के बिना कोई भी व्यक्ति अपने घर से बाहर बिल्कुल भी ना निकले,मोटरसाइकिल पर पूर्णतया प्रतिबन्ध रहेगा,पुराने बनाये गया दोपहिया एवं चार पहिया वाहनों के पास अमान्य माने जाएंगें!
खागा(फतेहपुर ),आज दिनाँक -15-4-2020,दिन-बुधवार को खागा तहसील परिसर में उपजिलाधिकारी खागा की अध्यक्षता में एक बैठक हुई,जिसमे लॉकडाउन के दौरान नागरिकों की सविधाओं को ध्यान में रखते हुए नगर की आवश्यक वस्तुओं की दुकानों के खोलने एवं बन्द करने का समय उपजिलाधिकारी विजयशंकर तिवारी,क्षेत्राधिकारी अंशुमान मिश्र व कोतवाली प्रभारी निरीक्षक सत्येन्द्र सिंह द्वारा व्यापार-मण्डल के अध्यक्ष शिवचन्द्र शुक्ल व प्रकाश पांडेय की मौजूदगी में किया गया।जिसमें सर्वसम्मति से आमनागरिकों को कोरोना वायरस से बचाव व शोशल डिस्टनसिंग को ध्यान में रखते हुए साथ ही आमनागरिकों को जरूरी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति को दृष्टिगत रखते हुए यह तय हुआ कि नगर में किराना की दुकानों को सुबह 10 बजे से 2 बजे तक,मेडिकल स्टोर सुबह 10 बजे से सायं 5 बजे तक व सब्जियों की दुकानों को सुबह 10 बजे से 3 बजे तक खोला जा सकेगा।साथ ही उपजिलाधिकारी विजयशंकर तिवारी व क्षेत्राधिकारी अंशुमान मिश्रा ने यह भी बताया कि इस दौरान सभी दुकानदारों को अपनी-अपनी दुकानें में यह ध्यान रखना होगा कि दुकानों में भीड़ इकट्ठा ना हो,शोशल डिस्टनसिंग का पूरा पालन करना है,दुकानों के बाहर बिलीचिंग पाऊडर का घोल तैयार कर रखना होगा,साथ ही एक रजिस्टर भी रखना है,जिसमें आने वाले ग्राहकों का नाम,पिता का नाम,पता,व मोबाईल नम्बर एवं आधार कार्ड नम्बर नोट करना आवश्यक होगा। कोई भी व्यक्ति अपने घर से बिना बहुत ही आवश्यक कार्य के बिना घर से बिल्कुल भी बाहर न निकले अगर आवश्यक कार्य के निकलते हैं तो वह भी बिना आधार कार्ड या पहचान पत्र के बिना ना निकलें,अन्यथा उस व्यक्ति के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही होगी। इस दौरान प्रभारी निरीक्षक सत्येन्द्र सिंह ने बताया कि कोई भी व्यापारी अगर बताए गए नियमों का पालन व दुकान खोलने एवं बन्द करने के समय का अनुपालन नहीं करता है तो उसके विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्यवाही होगी।साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि पुराने बनाए गए सभी तरह के पास अमान्य माने जाएंगें, किसी को भी मोटरसाइकिल से चलने की कतई भी अनुमति नहीं मिलेगी, मोटरसाइकिल सवार के विरुद्ध भी कड़ी कार्यवाही की जाएगी,केवल आवश्यक कार्य हेतु ही जिसमें भी प्रशासन को पूरा प्रूफ देना होगा।
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