
30 अप्रैल तक सभी कार्यक्रम रहेंगे स्थगित
लखनऊ। संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून एवं व्यवस्था नवीन अरोड़ा ने बताया कि कोरोनावायरस (कोविड.19) के भारत तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संक्रमण को देखते हुए पुलिस आयुक्त लखनऊ द्वारा विस्तृत एडवाइजरी जारी की गई है। लखनऊ में तथा भारतवर्ष के अनेक नगरों में कोरोनावायरस से संक्रमित लोगों की पहचान हुई है। अतः लोगों के मध्य जागरूकता
लखनऊ।
संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून एवं व्यवस्था नवीन अरोड़ा ने बताया कि कोरोनावायरस (कोविड.19) के भारत तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संक्रमण को देखते हुए पुलिस आयुक्त लखनऊ द्वारा विस्तृत एडवाइजरी जारी की गई है। लखनऊ में तथा भारतवर्ष के अनेक नगरों में कोरोनावायरस से संक्रमित लोगों की पहचान हुई है।
अतः लोगों के मध्य जागरूकता फैलाने एवं भय को दूर किए जाने तथा लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए आवश्यक है कि कतिपय प्रतिबंधात्मक उपाय भी किए जाएं। स्थिति की तत्कालिकता के दृष्टिगत नवीन अरोरा ने यह आदेश पारित किया धारा 144 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए सभी सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक, खेल संबंधी, व्यापारिक प्रदर्शनी, रैली जुलूस तथा इस प्रकार के अन्य सभी कार्यक्रमों को 30.04.2020 तक प्रतिबंधित किया जाता है।
कोरोना वायरस से संक्रमित किसी भी व्यक्ति की जानकारी होने पर तत्काल उसकी सूचना चिकित्सा विभाग हॉस्पिटल को दी जाए और किसी भी प्रकार से इस तथ्य को छिपाया ना जाए। इसका उल्लंघन भारतीय दंड संहिता की धारा 188, 269 व 270 के तहत दंडनीय अपराध होगा।
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