
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के प्रति किया जागरूक
संवाददाता -सुशील कुमार द्विवेदी इटियाथोक,गोण्डा-रविवार के दिन ग्राम पंचायत पूरे मुसद्दी व पृथ्वीपालगंजग्रंट में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना हेतु नवनिर्माण एकता मिशन व हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं द्वारा संयुक्त रूप से जन जागरूकता अभियान चलाया गया जिसमें मिशन व हिंदू युवा वाहिनी के पदाधिकारियों द्वारा जनता को सरकार द्वारा
संवाददाता -सुशील कुमार द्विवेदी
इटियाथोक,गोण्डा-
रविवार के दिन ग्राम पंचायत पूरे मुसद्दी व पृथ्वीपालगंजग्रंट में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना हेतु नवनिर्माण एकता मिशन व हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं द्वारा संयुक्त रूप से जन जागरूकता अभियान चलाया गया जिसमें मिशन व हिंदू युवा वाहिनी के पदाधिकारियों द्वारा जनता को सरकार द्वारा आयोजित सामूहिक सामूहिक विवाह योजना के बारे में विस्तारपूर्वक संपूर्ण जानकारी देकर उनको सामूहिक विवाह योजना में आवेदन करने हेतु प्रेरित किया गया।
आयोजित बैठक के मुख्य अतिथि हिंदू युवा वाहिनी के जिला कार्यकारिणी सदस्य राजेश ओझा ने बैठक में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए बताया कि प्रदेश में गरीब-पिछड़े वर्ग को ऊपर उठाने और महिलाओं, लड़कियों की स्थिति को बेहतर करने के लिए सरकार ने सामूहिक विवाह योजना शुरू की है।योजना के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर परिवार को लड़की की शादी के लिए आर्थिक मदद दी जाती है।
जिससे परिवार अपनी बेटी को बोझ न समझे और उन्हें पढ़ा लिखाकर सही उम्र में शादी करें। संबोधन के इसी क्रम में नवनिर्माण एकता मिशन के मुख्य संरक्षक मिथुन तिवारी ने बताया कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत 51 हजार रुपये की वित्तीय सहायता राशि दी जाती है। जिसमें पैंतीस हजार रुपये लड़की के खाते में, दस हजार रुपये की विवाह सामग्री और छह हजार रुपये प्रति जोड़े के विवाह आयोजन के लिये दिये जाएंगे।
इस योजना के लिए अगर कम से कम 10 आवेदन एक समय में आ जाते है तो सरकार सामूहिक विवाह का आयोजन करती है। सामूहिक विवाह योजना के पंजीकरण लिए ऑफलाइन प्रोसेस है। आवेदन करने वाला अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और सामान्य कोई भी परिवार हो सकता है। उन्होंने आगे योजना की पात्रता व जरूरी कागजात के बारे में बताते हुए कहा की सरकार ने लड़के-लड़की की शादी की उम्र तय कर रखी है।
इस योजना के अंतर्गत लड़की की उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए और जिससे उसकी शादी हो रही है वह 21 साल का होना चाहिए। अपनी उम्र की सही जानकारी देने के लिए आवेदक को अपना जन्म प्रमाण पत्र जमा करना होगा। आवेदक अगर उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, तभी उसको योजना का लाभ मिलेगा। शहर और गांव कहीं पर रहने वाला परिवार, जिसकी सालाना आय दो लाख रुपये हो। वह इस योजना के लिए पात्र है।
योजना के लिए वह भी आवेदन कर सकते है, जो पुनर्विवाह कर रहे है। उत्तर प्रदेश सरकार ने पुनर्विवाह को समर्थन देते हुए ये फैसला लिया। अगर परिवार में 2 से अधिक लड़कियां है तो अधिकतम 2 को ही इसका लाभ मिलेगा।
योजना में आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र न होने की स्थिति में मनरेगा कार्ड या वोटर आईडी कार्ड, बैंक पासबुक की फोटोकॉपी और परिवार कार्ड ये सभी डाक्यूमेंट्स आवेदक को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के समय जमा करना अनिवार्य है। ग्रामीण क्षेत्र के लोग अपने गांव की पंचायत, ब्लॉक या जिला प्रबंधक ऑफिस में संपर्क करें।
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