जिला दिव्यांगजन अधिकारी की लापरवाही का खामियाजा भुगत रहे दिव्यांग दाम्पत्य

जिला दिव्यांगजन अधिकारी की लापरवाही का खामियाजा भुगत रहे दिव्यांग दाम्पत्य

कुशीनगर,उप्र। मुख्य विकास अधिकारी आनन्द कुमार ने दिव्यांगजन शादी- विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना अन्तर्गत आवेदन पत्र उपलब्ध कराने हेतु समस्त खण्ड विकास अधिकारी, समस्त अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद व नगर पंचायत को निर्देशित किया है।उन्होंने बताया कि जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी द्वारा भी उक्त योजना में अवशेष पात्र दिव्यांग दम्पत्तियों के आवेदन पत्र उपलब्ध नही

कुशीनगर,उप्र। मुख्य विकास अधिकारी आनन्द कुमार ने दिव्यांगजन शादी- विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना अन्तर्गत आवेदन पत्र उपलब्ध कराने हेतु  समस्त खण्ड विकास अधिकारी, समस्त अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद व नगर पंचायत को निर्देशित किया है।
उन्होंने बताया कि जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी द्वारा भी उक्त योजना में अवशेष पात्र दिव्यांग दम्पत्तियों के आवेदन पत्र उपलब्ध नही कराये जाने के कारण शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति नही हो पा रही है।  उन्होने यह भी बताया कि दिव्यांगजन शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अन्तर्गत दिव्यांग दम्पत्तियों को शादी करने पर युवक के दिव्यांग होने की दशा में रू0 15000/- युवती के दिव्यांग होने की दशा में रू0 20000/-  तथा युवक एवं युवती दोनों के दिव्यांग होने पर रू0 35000-/ पुरस्कार अनुदान प्रदान किया जाता है। जिसमें आवश्यक अभिलेखों के साथ                  http;//divyangjan.upsdc.gov.in पर ऑन लाइन किया जाना है। यह पुरस्कार विगत वर्ष सम्पन्न हुई शादी तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष में सम्पन्न हुई शादी को देय है।

अर्थात 01 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2020 के मध्य हुई शादी।उन्होंने बताया कि आवेदन हेतु आवेदक सम्पत्ति का दिव्यांगता प्रदर्शिता संयुक्त नवीनतम फोटों, दम्पत्ति का आयु प्रमाण पत्र जिसमें जन्मतिथि का अंकन हो। समक्ष स्तर से निर्गत दिव्यांगता प्रमाण पत्र। विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र निबन्धन कार्यालय द्वारा निर्गत दम्पत्ति का अधिवास प्रमाण पत्र। दम्पत्ति का आधार कार्ड। दम्पत्ति का आय एवं जाति प्रमाण पत्र। राष्ट्रीयकृत बैंक में संचालित संयुक्त खाता।   मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि योजना के अन्तर्गत जनपद में 38 दम्पत्तियों का लक्ष्य प्राप्त है, परन्तु अभी तक मात्र 08 दम्पत्तियों के ही आनलाइन आवेदन प्राप्त हुए है। इस योजना की समीक्ष शासन में उच्च स्तर पर की जा रही है।  उन्होने समस्त सम्बंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि क्षेत्रीय अधिकारी व कर्मचारियों के माध्यम से व्यापक प्रचार प्रसार कराते हुए उपरोक्त योजना के पात्र अवशेष दिव्यांगजन जिनका विवाह 01अप्रैल 2018 के उपरान्त हुआ हो के आवेदन पत्र समस्त औपचारिकता पूर्ण कराकर 15 दिवस के अन्दर जिला दिव्यांगजन संश्क्तीकरण अधिकारी,कुशीनगर को आनलाइन प्रेषित करे।

Tags:

About The Author

Post Comment

Comment List

आपका शहर

अंतर्राष्ट्रीय

Online Channel