कुशीनगर जनपद में विभिन्न त्योहारों के मद्देनजर धारा 144 लागू

कुशीनगर जनपद में विभिन्न त्योहारों के मद्देनजर धारा 144 लागू

कुशीनगर,उप्र। अपर जिला मजिस्ट्रेट विंध्यवासिनी राय ने बताया कि आगमी सम्पन्न होने वाले पर्व जैसे होलिका दहन,होली व हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी गरीब नवाज रह0 का उर्स, मो0 हजरत अली का जन्म दिवस, चेटीचन्द जयन्ती, राम नवमी, महावीर जयन्ती, गुड फ्राईडे व डा0 भीमराव अम्बेडर जी का जन्म दिवस तथा विभिन्न प्रकार की परीक्षाए

कुशीनगर,उप्र।  अपर जिला मजिस्ट्रेट विंध्यवासिनी राय ने बताया कि आगमी सम्पन्न होने वाले पर्व जैसे होलिका दहन,होली व हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी गरीब नवाज रह0 का उर्स, मो0 हजरत अली का जन्म दिवस, चेटीचन्द जयन्ती, राम नवमी, महावीर जयन्ती, गुड फ्राईडे व डा0 भीमराव अम्बेडर जी का जन्म दिवस तथा विभिन्न प्रकार की परीक्षाए आदि समस्त त्यौहारों को सकुशल एवं शान्तिमय वातावरण में सम्पन्न कराने तथा शन्ति एवं कानून व्यवस्था तथा लोक शान्ति भंग होने से रोकने एंव उन पर प्रभावी नियंत्रण हेतु जनपद में शान्ति व्यवस्था रखना आवश्यक है। 

अपर जिला मजिस्ट्रेट विंध्यवासिनी राय ने बताया कि आगामी पर्वो पर शान्ति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के दृष्टिगत जनपद कुशीनगर में धारा-144 लागू किया जाना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि इस दौरान असामाजिक तत्त्वों अथवा उनके एजेन्टों द्वारा जनपद में साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने तथा शान्ति एवं कानून व्यवस्था को भंग करने का कुत्सित प्रयास किया जा सकता है। जिसके दृष्टिगत प्रतिनिधानित शक्तियों के अधीन धारा-144 दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत जनपद कुशीनगर की सीमाओं के अन्तर्गत पड़ने वाले क्षेत्रों के लिए आदेश पारित किया गया है।  जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि कोई भी व्यक्ति सक्षम प्राधिकारी, नगर मजिस्ट्रेट, संबंधित उप जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति प्राप्त किये बिना कोई भी जुलूस, धरना, प्रदर्शन, पंचायत, शिविर अथवा धार्मिक आयोजन आयोजित नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति लिये कोई अस्त्र-शस्त्र या आग्नेयास्त्र, लाठी-डण्डा, भाला, बरछी, बन्दूक आदि लेकर नहीं चलेगा। कोई भी व्यक्ति खुले स्थल पर पशुवध नहीं करेगा, केवल नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत द्वारा निर्धारित स्थलों पर निर्धारित मानक के अनुसार ही पशुवध किया जायेगा।

साथ ही प्रतिबन्धित पशुवध करने वालो के विरूद्ध कठोर कार्रवाई की जायेगी। कोई व्यक्ति मीट, मांस आदि की बिक्री खुले में नहीं करेगा और न ही सार्वजनिक मार्ग पर खुले में मांस का संचरण करेगा। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार अफवाहें नहीं फैलायेगा।  उन्होंने बताया कि स्वच्छ भारत अभियान के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति किसी वाहन में खुले रूप में कूड़ा कचरा, गोबर, मांस आदि का संचरण किसी भी अवस्था में नहीं करेगा अन्यथा उसके विरूद्ध सुसंगत धाराओं में कार्रवाई की जायेगी। निर्धारित कूड़ा संग्रह स्थल/कूड़ादान के अलावा इधर-उधर नहीं डालेगा एवं नालियों में गोबर, कचरा, पॉलिथीन प्रवाहित करना स्पष्ट रूप से निषेध किया गया है।

 गन्ना बकाया भुगतान, चीनी मिल चलवाने, गन्ना पर्ची की मांग को लेकर कोई किसान संगठन अथवा अन्य किसी संगठन/दल द्वारा बिना अनुमति के धरना प्रदर्शन किया जाता है तो उसके विरूद्ध सुसंगत धाराओं में कार्रवाई की जायेगी। इन आदेशों का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति धारा-188 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत दण्डनीय होगा तथा उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों पर तत्काल वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। यह आदेश सम्पूर्ण जनपद दिनांक 01 मई 2020 तक प्रभावी रहेगा। 

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