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राजातालाब में अंडरपास के जगह फ्लाईओवर बनाने का मामला: इलाहाबाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल, सुनवाई
इलाहाबाद/वाराणसी: पीएम के संसदीय क्षेत्र राजातालाब में बनाये जा रहे पांच पाया वाले अंडरपास के जगह पर चालीस पाया के फ्लाईओवर की मांग को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में स्थानीय निवासी सामाजिक कार्यकर्ता राजकुमार गुप्ता कि ओर से दाखिल जनहित याचिका स्वीकार कर हाईकोर्ट ने सुनवाई के लिए आज बुधवार की तारीख निश्चित कर दी है।

इलाहाबाद/वाराणसी: पीएम के संसदीय क्षेत्र राजातालाब में बनाये जा रहे पांच पाया वाले अंडरपास के जगह पर चालीस पाया के फ्लाईओवर की मांग को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में स्थानीय निवासी सामाजिक कार्यकर्ता राजकुमार गुप्ता कि ओर से दाखिल जनहित याचिका स्वीकार कर हाईकोर्ट ने सुनवाई के लिए आज बुधवार की तारीख निश्चित कर दी है। इस प्रकरण में बिश्वनाथ सोमाद्दर, डा. वाईके श्रीवास्तव की डिवीजन बेंंच सुनवाई करेगी।
दाखिल जनहित याचिका में आरोप लगाया गया है। कि राजातालाब में उत्तर प्रदेश का दूसरा कार्गो सेंटर प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटित है तो वहीं यहां पूर्वांचल का सबसे बड़ा व्यवसायिक केंद्र है और चार जिलों को जोड़ने वाला राजातालाब चौराहा है तो मिर्जामुराद और गोपीगंज की तरह यहां पर फ्लाईओवर बनाने में परहेज क्यों किया जा रहा है।

फ्लाईओवर बनने से राजातालाब का चहुंमुखी विकास होगा। अंडर पास बनने से यहां का व्यापार चौपट हो जाएगा व्यवसाई बर्बाद हो जाएंगे। विभागों में आपसी तालमेल का अभाव व मानकों की अनदेखी के चलते यहां हादसा हो रहा है।
कई लोग दुर्घटनाग्रस्त होकर घायल हुए और कई काल के गाल में भी समा गए हैं यही नहीं मानकों का खुलेआम यहां उल्लंघन हो रहा है। बिना रायशुमारी के अंडर पास बनाना एनएचएआई का अविवेकपूर्ण निर्णय है। याचिका में कहा गया है कि यदि राजातालाब में बनाए जा रहे हैं अंडरपास पर रोक नहीं लगाई गई

और फ्लाईओवर नहीं बनाया गया तो व्यवसायिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, शैक्षिक, भौगोलिक और ऐतिहासिक पर्यटन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण राजातालाब क्षेत्र पर और आम जनता पर बड़े पैमाने पर इसका असर पड़ना तय है।
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