चर्चित भूमाफिया पूर्व पालिकाध्यक्ष के खिलाफ मामला दर्ज

चर्चित भूमाफिया पूर्व पालिकाध्यक्ष के खिलाफ मामला दर्ज

जिलाधिकारी के आदेश पर पुलिस ने की कार्यवाही भाजपा में शामिल होने के बाद अवैध कब्जों में बढ़ाई सक्रियता ललितपुर। आखिरकार एक सप्ताह बाद पुलिस ने पूर्व पालिकाध्यक्ष रमेश खटीक के खिलाफ जमीन पर अवैध कब्जा करने के मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है। जिलाधिकारी के आदेश पर पुलिस ने यह कार्यवाही अमल में

जिलाधिकारी के आदेश पर पुलिस ने की कार्यवाही

भाजपा में शामिल होने के बाद अवैध कब्जों में बढ़ाई सक्रियता

ललितपुर।

आखिरकार एक सप्ताह बाद पुलिस ने पूर्व पालिकाध्यक्ष रमेश खटीक के खिलाफ जमीन पर अवैध कब्जा करने के मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है।

जिलाधिकारी के आदेश पर पुलिस ने यह कार्यवाही अमल में लायी है। एक सप्ताह पूर्व उसकी जमीन पर अवैध कब्जे की नीयत से पूर्व पालिकाध्यक्ष अपने पुत्र व दस अज्ञात लोगों के साथ गये थे। वहां पर उसने भू-स्वामी के पुत्र के साथ मारपीट कर फायर भी किया था। लेकिन राजनैतिक दबाब के चलते पुलिस कार्यवाही नहीं कर रही थी, जब पीडि़त ने जिलाधिकारी को अपनी पीढ़ा सुनायी तो उन्होंने तत्काल मामला दर्ज करते हुये, वैधानिक कार्यवाही करने के निर्देश जारी किये। उल्लेखनीय है कि पूर्व पालिकाध्यक्ष रमेश खटीक जनपद के प्रमुख भूमाफिया में रहे हैं, किन्तु सूबे की सत्ता परिवर्तन के बाद वह भूमिगत हो गये थे,

इसके बाद वह भाजपा में शामिल हुये, और न सिर्फ अपनी पुत्र वधु को जिला पंचायत अध्यक्ष पद निर्वाचित कराया, इसके बाद अपने पुराने धन्धे पर आ गये और जमीनों के फर्जी बेनामें कराकर जमीनों पर कब्जा प्रारम्भ कर दिया। ऐसी ही एक घटना को उन्होंने वाई पास के पास की भूमि पर की थी। जहाँ पर पूर्व पालिकाध्यक्ष अपने पुत्र राजकुमार व दलबल सहित कब्जा करने पहुंच गये, और वहां पर मारपीट भी की थी,

कोतवाली क्षेत्र अन्तर्गत मोहल्ला पठापुरा निवासिनी मुन्नी पत्नी धनीराम ने पुलिस को दिये प्रार्थनापत्र में बताया था कि नगर हद बाहर उसकी जमीन है, जिसमें वह वर्षों से काबिज है, शुक्रवार को पूर्व पालिकाध्यक्ष व उनके पुत्र दलबल सहित गये, उसकी भूमि पर बनी बाउण्ड्री को तोडऩे लगे। जब उसके पुत्र ने उसे रोका तो वह उसके साथ ही मारपीट को उतारू हो गये। चीखपुकार सुन आसपास के लोग एकतित्र हो गये, इस पर विपक्षी जनों ने चेतावनी दी, वह जबरन कब्जा भूमि पर कब्जा करेंगे, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है।

साथ ही प्रार्थनापत्र में फायर करने का भी आरोप लगाया गया था। लेकिन पुलिस ने उसकी एक न सुनी, इसके बाद पीडि़ता ने जिलाप्रशासन के सामने अपनी व्यथा सुनायी, जिलाधिकारी ने कोतवाली पुलिस तत्काल मामला दर्ज करने के आदेश जारी किये। पुलिस ने जिलाधिकारी के आदेश पर पूर्व पालिकाध्यक्ष के खिलाफ धारा 147,148,149,352,323,504,506 में मामला दर्ज कर लिया है।

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