
लॉकडाउन 4.0 में पूरे प्रदेश में दी जाएगी छूट
एक जिले से दूसरे जिले में परिवहन की मिल सकती है इजाजत लॉकडाउन 4.0 के दौरान कंस्ट्रक्शन के काम की मिल सकती है इजाजतमॉल, मल्टीप्लेक्स, सिनेमाघर और शादी विवाह स्थल रखे जाएंगे बंद. दूसरे राज्यों की तरह उत्तर प्रदेश भी लॉकडाउन 4.0 को लेकर अपनी रिपोर्ट केंद्र को भेजेगा, लेकिन इस बार लॉकडाउन काफी बदला
एक जिले से दूसरे जिले में परिवहन की मिल सकती है इजाजत
लॉकडाउन 4.0 के दौरान कंस्ट्रक्शन के काम की मिल सकती है इजाजतमॉल, मल्टीप्लेक्स, सिनेमाघर और शादी विवाह स्थल रखे जाएंगे बंद. दूसरे राज्यों की तरह उत्तर प्रदेश भी लॉकडाउन 4.0 को लेकर अपनी रिपोर्ट केंद्र को भेजेगा, लेकिन इस बार लॉकडाउन काफी बदला होगा. सूत्रों के मुताबिक जिस तरीके से लॉकडाउन के दौरान ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन में छूट मिली हुई है, उसी तरह की छूट लॉकडाउन 4.0 में पूरे प्रदेश में दी जाएगी.
हालांकि हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट इलाकों में लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराया जाएगा और कोई छूट नहीं दी जाएगी.इसके साथ ही सभी तरह के कंस्ट्रक्शन के काम की इजाजत दी जा सकती है और बाजार व दुकानें खुल सकती हैं, लेकिन सोशल गैदरिंग पर मनाही होगी. मॉल, मल्टीप्लेक्स, सिनेमाघर, स्पोर्ट्स कंपलेक्स, शादी विवाह स्थल और ऑडिटोरियम जैसे सार्वजनिक स्थल बंद रहेंगे.
अभी रेड जोन को छोड़कर ऑरेंज और ग्रीन जोन में सभी आर्थिक गतिविधियों की छूट मिली हुई है. ज्यादातर दुकानें खुली हैं और बिजनेस सोशल डिस्टेंसिंग के साथ चल रहे हैं. लॉकडाउन 4.0 में पूरे प्रदेश के लिए ऐसा नियम लागू हो सकता है. सरकार की तरफ से जो तैयारी है, उसके मुताबिक लॉकडाउन 4.0 के दौरान हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट इलाके को छोड़कर बाकी सभी इलाकों में कारखानों और फैक्ट्रियों को चलाने की इजाजत मिल सकती है.
कंस्ट्रक्शन की इजाजत दे सकती है सरकार
सबसे बड़ा फैसला यह हो सकता है कि लॉकडाउन 4.0 में सभी तरह के कंस्ट्रक्शन की इजाजत दे दी जाए. कंस्ट्रक्शन की इजाजत देने के पीछे की वजह यह भी है कि इसकी वजह से मजदूरों का पलायन रोका जा सकता है. लखनऊ से अकेले हजारों की तादाद में छत्तीसगढ़ के मजदूर अपने घरों को वापस जा रहे हैं और इसकी वजह सिर्फ एक है कि कंस्ट्रक्शन का काम बंद है. बड़े शहरों में कंस्ट्रक्शन कामों में लगे ज्यादातर मजदूर छत्तीसगढ़ के हैं. सरकार यह भी विचार कर रही है कि अब सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सभी तरह के कारखाने को चलाने की छूट दी जाए.
सैलून ब्यूटी पार्लर रेस्टोरेंट और होटल खोलने की अनुमति देने पर विचार
माना जा रहा है कि लॉकडाउन 4.0 के दौरान सैलून और ब्यूटी पार्लर खोलने की इजाजत दी जा सकती है. रेस्टोरेंट और होटल को खोलने की इजाजत देने पर भी विचार चल रहा है. ऑरेंज और ग्रीन जोन में केंद्र सरकार के द्वारा तय मापदंडों को छोड़कर ज्यादातर प्रतिष्ठान खुले हैं. जो बंद है, उनमें स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान, होटल, मॉल, मल्टीप्लेक्स और सोशल गैदरिंग वाले अन्य स्थल हैं.लॉकडाउन 3.0 के दौरान ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन और रेड जोन में पब्लिक ट्रांसपोर्ट लगभग बंद है. ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन में जिले के भीतर परिवहन की इजाजत है, लेकिन अंतर जिला परिवहन प्रतिबंधित है यानी एक जिले से दूसरे जिले में जाने पर पाबंदी है. लॉकडाउन 4.0 में कुछ शर्तों के साथ अंतर जिला परिवहन को छूट दी जा सकती है.
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