एनजीटी के आदेशों एवं खनन नियमावली की अनदेखी कर खनन पट्टा किए जाने का आरोप

एनजीटी के आदेशों एवं खनन नियमावली की अनदेखी कर खनन पट्टा किए जाने का आरोप

-हथनीकुंड बैराज एवं पुरातत्व विभाग की संपत्ति की सुरक्षा से खिलवाड़


बेहट(सहारनपुर)।

खनन सचिव को भेजे गए पत्र में गांव मगनपुरा निवासी सलमान पुत्र मोहम्मद इनाम ने बताया कि  खनन माफियाओं ने गांव फैजाबाद के पास तहसील प्र तहसील बेहट क्षेत्र के  मगनपुरा निवासी एक ग्रामीण ने गांव फैजाबाद के पास स्वीकृत किए गए खनन पट्टे में  खनन नियमावली एवं एनजीटी के आदेशों की अनदेखी करने हथनीकुंड बैराज एवं पुरातत्व विभाग की संपत्ति भी सुरक्षा को खतरा बताते हुए खनन सचिव को पत्र भेजकर इसकी शिकायत की है।

खनन सचिव को भेजे गए पत्र में गांव मगनपुरा निवासी सलमान पुत्र मोहम्मद इनाम ने बताया कि  खनन माफियाओं ने गांव फैजाबाद के पास तहसील प्रशासन की मिलीभगत से खनन नियमावली एवं एनजीटी के आदेशों की अनदेखी कर निजी खनन पट्टा स्वीकृत कराया है। जिसमें नियमों की अनदेखी कर चार से पांच मीटर गहराई तक खनन निकालकर सरकार को राजस्व की हानि पहुंचाई जा रही है। आरोप है कि तहसील प्रशासन द्वारा हथनीकुंड बैराज से सभी खसरा नंबरों की दूरी एक किमी बताई गई है। जबकि गूगल मैप द्वारा रिपोर्ट में दिए गए कार्डिनेटस को दर्ज करने पर खसरा नंबर 43 ख की दूरी 698 मीटर है।

 जबकि नियमानुसार हथनीकुंड बैराज से इसकी दूरी 2 किमी से अधिक होनी चाहिए। एनजीटी कोर्ट ने भी हथनीकुंड बैराज की अपस्ट्रिम में खनन कार्य पर रोक लगा रखी है। आरोप यह भी है कि पूर्वी यमुना नहर के निकट स्वीकृत किए खनन पट्टे में सिंचाई विभाग से कोई रिपोर्ट नहीं मांगी गई है। इसके बावजूद भी खनन पट्टा कर दिया गया। शिकायतकर्ता ने यह भी बताया कि पट्टे की उत्तर दिशा में पुरातत्व विभाग का बादशाहीबाग किला है। जिसके एक किमी के दायरे में खनन कार्य नहीं किया जा सकता है। 

शिकायतकर्ता ने तहसील प्रशासन पर गलत पैमाइश कर, गलत दूरी पर खनन पट्टे के लिए नियमों को ताक पर रखने का आरोप लगाया है। शिकायतकर्ता ने इस मामले में जांच की मांग की है। तहसीलदार प्रकाश सिंह ने बताया कि तहसील प्रशासन पर लगाए गए आरोप निराधार है। नियमों का पालन करते हुए तहसील के मौके के अनुसार ही रिपोर्ट भेजी गई है।

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