हाईकोर्ट से पूर्व विधायक पवन की जमानत अर्जी मंजूर

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बहुचर्चित जालसाजी के मामले में पूर्व विधायक पवन पाण्डेय की जमानत अर्जी को हाईकोर्ट से मंजूरी मिल गई है।

अम्बेडकरनगर।

फतेहगढ़ जेल में निरुद्ध पूर्व विधायक पवन पाण्डेय शिवसेना की जमानत याचिका संख्या 10970/2025 पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने सुनवाई करते हुए जमानत दे दी है। 

बताते चलें कि चंपा देवी जमीन के मामले में अकबरपुर कोतवाली में वर्ष 2022 में कई गम्भीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था। जिसमें धोखाधड़ी, कूटरचना और जालसाजी की गंभीर धाराएं लगाई गई थीं। इस मामले में पूर्व विधायक लगभग 2 वर्ष से जेल निरुद्ध हैं। पवन कुमार पाण्डेय के वरिष्ठ अधिवक्ता अयोध्या प्रसाद मिश्रा और अधिवक्ता विवेक कुमार त्रिपाठी ने कोर्ट के समक्ष पैरवी करते हुए दलीलें पेश कर जमानत मंजूर कराया। जमानत की खबर से पूर्व विधायक के समर्थकों में खुशी का माहौल बना है। पूर्व विधायक की जमानत ने न केवल उनके समर्थकों में उत्साह पैदा किया है बल्कि राजनीतिक दलों में चर्चा तेज हो गई है। 

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चंपा देवी जमीन प्रकरण लंबे समय से सुर्खियों में था। मामले में कानूनी प्रक्रिया चल रही थी और पूर्व विधायक की सुरक्षा एवं कानूनी दावेदारी पर हाईकोर्ट ने संतुलित निर्णय दिया है। जमानत मिलने से अब वे कानूनी लड़ाई में अपनी भागीदारी जारी रख सकेंगे।

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