3 मार्च को भी सार्वजनिक अवकाश घोषित, होली पर लगातार तीन दिन बंद रहेंगे कार्यालय

इससे पहले 2 मार्च को होलिका दहन तथा 4 मार्च को होली का अवकाश घोषित किया जा चुका था।

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सरकार ने होलिका दहन (2 मार्च) और होली (4 मार्च) के पहले से घोषित अवकाश के अतिरिक्त 3 मार्च 2026 (मंगलवार) को भी सार्वजनिक अवकाश घोषित किया

लखनऊ, 27 फरवरी 2026। उत्तर प्रदेश सरकार ने होली पर्व के अवसर पर प्रदेशवासियों को बड़ी राहत देते हुए 3 मार्च 2026 (मंगलवार) को भी सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया है। इससे पहले 2 मार्च को होलिका दहन तथा 4 मार्च को होली का अवकाश घोषित किया जा चुका था। अब तीनों दिन शासकीय कार्यालयों में अवकाश रहेगा।शासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार होली के पावन पर्व को ध्यान में रखते हुए 3 मार्च को भी अवकाश घोषित किया गया है। यह अतिरिक्त अवकाश Negotiable Instruments Act, 1881 के अंतर्गत रखा गया है। इस अधिनियम के तहत घोषित अवकाश के कारण प्रदेश के समस्त कोषागार, उपकोषागार तथा बैंकिंग संस्थान भी बंद रहेंगे।सरकारी प्रवक्ता के अनुसार लगातार तीन दिन अवकाश रहने से कर्मचारियों एवं आम नागरिकों को पर्व मनाने में सुविधा होगी। प्रशासन ने संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए हैं, ताकि अवकाश अवधि में आवश्यक सेवाओं का संचालन सुचारु रूप से जारी रहे।प्रदेश में होली का पर्व उल्लास और पारंपरिक उत्साह के साथ मनाया जाता है। ऐसे में सरकार के इस निर्णय से कर्मचारियों और विद्यार्थियों में खुशी का माहौल है।उल्लेखनीय है कि इस निर्णय के बाद प्रदेश के सभी शासकीय कार्यालय, शैक्षणिक संस्थान तथा बैंक 2 मार्च से 4 मार्च तक बंद रहेंगे, जबकि आपातकालीन सेवाएं पूर्ववत संचालित होती रहेंगी।

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