NHAI: कोहरे के मौसम में राष्ट्रीय राजमार्गों पर सख्ती, NHAI ने जारी किए सख्त निर्देश

NHAI: कोहरे के मौसम में राष्ट्रीय राजमार्गों पर सख्ती, NHAI ने जारी किए सख्त निर्देश

NHAI: कोहरे के मौसम में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ) ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर यातायात संचालन को लेकर सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। एनएचएआइ ने स्पष्ट किया है कि कोहरे के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों पर वाहनों की अधिकतम गति 30 किमी प्रति घंटा से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही पुलिस और राजमार्ग संचालनकर्ताओं को संयुक्त टीम बनाकर अलग-अलग समय पर नियमित गश्त करने के निर्देश दिए गए हैं।

एनएचएआइ के निर्देशों के अनुसार, टोल प्लाजा से गुजरने वाले वाहन चालकों को टोल पर प्रदर्शित मोबाइल नंबर और एक निर्देशिका पुस्तिका उपलब्ध कराई जानी है। इसका उद्देश्य यह है कि चालक संबंधित मोबाइल नंबर पर यह जानकारी दे सकें कि किस स्थान पर कोहरा अधिक है और कहां कम, ताकि पीछे आने वाले वाहन चालकों को समय रहते सतर्क किया जा सके।

हालांकि, एनएचएआइ द्वारा जारी की गई इन गाइडलाइनों का पालन राजमार्ग संचालनकर्ताओं द्वारा पूरी तरह नहीं किया जा रहा है। प्राधिकरण ने 27 नवंबर 2025 को जारी इन आदेशों को हर हाल में 27 दिसंबर 2025 तक लागू कराने के निर्देश दिए हैं। तय समय सीमा में अनुपालन न होने पर संबंधित राजमार्ग संचालनकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।

लखनऊ से कानपुर, सीतापुर, रायबरेली, अयोध्या, हरदोई, सुलतानपुर सहित अन्य राष्ट्रीय राजमार्गों पर दुर्घटनाओं को रोकने के लिए एनएचएआइ ने इंडियन रोड कांग्रेस की गाइडलाइनों का पूर्ण रूप से पालन सुनिश्चित करने को कहा है। दुर्घटना की स्थिति में यातायात को नियंत्रित करने के लिए लाल और हरे रंग की चमकती छड़ी रखने, साथ ही पुलिस, राजमार्ग संचालनकर्ता और ठेकेदारों द्वारा साप्ताहिक आधार पर रात्रिकालीन निरीक्षण अनिवार्य किया गया है।

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इसके अलावा, रिफ्लेक्टर, क्रॉसिंग, रैंप और डिवाइडर शुरू होने से पहले पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। एनएचएआइ के महाप्रबंधक (समन्वयक) संजय कुमार पटेल ने अपने आदेश में कहा है कि सड़क किनारे लगाए जाने वाले बैरियर दूर से स्पष्ट दिखाई देने चाहिए और उन पर निर्धारित दूरी पर रिफ्लेक्टर लगाए जाएं। ब्लैक स्पॉट्स पर सड़क इंजीनियरिंग में सुधार के साथ-साथ पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था अनिवार्य की गई है।

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शहरी क्षेत्रों में दो मीटर की दूरी पर तथा ग्रामीण क्षेत्रों में राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेस-वे पर पांच मीटर की दूरी पर मीडियन और आरसीसी बैरियर पर मीडियन मार्कर लगाने के निर्देश दिए गए हैं।

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इन बातों पर विशेष ध्यान देने के निर्देश

  • जहां राष्ट्रीय राजमार्गों पर प्रकाश व्यवस्था उपलब्ध है, वहां कोहरे और रात के समय रोशनी पहले ही चालू कर दी जाए।

  • डिवाइडर शुरू होते ही 25 मीटर ऊंचे हाईमास्ट लगाकर प्रकाश की समुचित व्यवस्था की जाए।

  • लघु पुलों, आरओबी तथा प्रवेश और निकास रैंप पर सोलर स्टड लगाए जाएं। स्लिप रोड के दोनों ओर पांच-पांच सोलर स्टड अनिवार्य हों।

  • निर्माणाधीन क्षेत्रों और डायवर्जन स्थलों पर पक्के फुटपाथ चिह्न, रोड स्टड, बैरिकेडिंग, डायवर्जन संकेत और सोलर ब्लिंकर जैसे सुरक्षा उपाय किए जाएं।

  • राष्ट्रीय राजमार्गों पर चलने वाले सभी वाहनों की पूरी चौड़ाई पर रिफ्लेक्टर टेप लगाना अनिवार्य होगा, जिसमें आगे की ओर सफेद और पीछे की ओर लाल रंग होना जरूरी है।

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