Haryana: हरियाणा में टीचर्स के लिए खुशखबरी, शिक्षा विभाग ने लिया ये फैसला
Haryana News: हरियाणा में शिक्षकों के तबादलों की नीति में बदलाव के बाद जल्द ही ट्रांसफर ड्राइव आरंभ होने वाली है। शिक्षा विभाग ने बहुप्रतीक्षित ऑनलाइन टीचर ट्रांसफर ड्राइव 2025-26 का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है। नई संशोधित नीति लागू होने के बाद यह पहली बार है जब प्रदेश में बड़ी संख्या में शिक्षकों के तबादले होने जा रहे हैं।
इस स्कोर में उम्र, सेवा अवधि, उपलब्धियां, व्यक्तिगत परिस्थितियां और पालिसी में तय अन्य मापदंड शामिल होंगे। यदि किसी शिक्षक को अपने स्कोर या अपडेटेड सर्विस डेटा में त्रुटि लगती है, तो वे 21 से 27 दिसंबर के बीच आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं।
इसके बाद 28 दिसंबर से 3 जनवरी तक जिला स्तरीय कमेटियां इन दावों पर फैसला लेंगी। 4 जनवरी को जिला स्तर के निर्णय प्रकाशित होंगे। इसके बाद शिक्षक चाहें तो प्रदेश स्तर पर अपील कर सकेंगे। 5 से 10 जनवरी तक प्रदेश स्तरीय सुनवाई की जाएगी।
पांच से सात जनवरी तक शिक्षकों को प्रदेश स्तर पर आपत्तियां दर्ज करवाने का समय दिया गया है, जबकि आठ से 10 जनवरी तक राज्य स्तरीय कमेटी आपत्तियों पर अंतिम निर्णय लेगी। 11 और 12 जनवरी को फाइनल मेरिट प्वाइंट, फाइनल स्कोर और फाइनल लिस्ट जारी कर दी जाएगी।
आखिर में 12 जनवरी को ट्रांसफर आर्डर जारी होंगे। हालांकि, ट्रांसफर पालिसी में शामिल शिक्षकों का नए स्कूलों में ज्वाइनिंग नया शैक्षणिक सत्र यानी पहली अप्रैल से ही होगी। ट्रांसफर ड्राइव लागू करने से पहले शुक्रवार को सुबह 11 बजे सभी जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) मुख्यालय के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जुड़े। उन्हें डेटा अपडेट और वेरिफिकेशन प्रक्रिया को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए गए।
सभी जिला शिक्षा अधिकारियों से कहा गया कि वे अपने यहां प्रिंसिपल, हेडमास्टर, टीजीटी, पीजीटी और जेबीटी सहित सभी श्रेणी के शिक्षकों का डेटा निर्धारित समय में वेरिफाई करवाएं। हरियाणा में शिक्षकों के ट्रांसफर सरकारों के सामने सबसे बड़ी चुनौती रहे हैं।
तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने पहले कार्यकाल की शुरूआत में इसकी जड़ को समझा और शिक्षकों के लिए ऑनलाइन ट्रांसफर पालिसी लागू की। इसके बेहतर नतीजे आए और इस नीति को राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया।
करीब नौ वर्षों के बाद नायब सरकार ने इस पालिसी में बड़े बदलाव करते हुए नए सिरे से नोटिफिकेशन जारी किया। संशोधित पालिसी के अनुसार ही अब तबादले होंगे, जिसमें शिक्षकों को पहले से अधिक राहत प्रदान की गई है। हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल सिंह ढांडा लंबे समय से ऑनलाइन ट्रांसफर पालिसी को प्रभावी बनाने की कोशिश में थे, जिस पर मुख्यमंत्री नायब सैनी ने अपनी सहमति दी।
अब शिक्षक पहले की तरह ट्रांसफर जोन सिस्टम पर निर्भर नहीं होंगे, बल्कि सीधे अपनी पसंद के स्कूल का चयन कर सकेंगे। सरकार ने मोरनी, हथीन और नूंह ब्लॉक में नियुक्त शिक्षकों को बेसिक डीए पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त वेतन और अतिथि शिक्षकों को 10 हजार रुपये अतिरिक्त भत्ता देने का फैसला किया है।
पहले पति-पत्नी दोनों को ट्रांसफर में अतिरिक्त अंक मिलते थे, लेकिन नई नीति के तहत केवल एक को ही यह लाभ मिलेगा। दूरी कम करने के लिए पांच अंक तय किए गए हैं। मेरिट कुल 80 नंबर की होगी, जिसमें उम्र को सर्वोच्च प्राथमिकता मिलेगी और 60 अंक उम्र के लिए होंगे। शेष 20 अंक अन्य कैटेगरी जैसे महिला, विधवा, विधुर, गंभीर बीमारी, दिव्यांगता और बेहतर रिजल्ट वाले शिक्षकों को दिए जाएंगे।

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