शिशु के संरक्षण एवं बाल अधिनियम के प्रति लापरवाही वरतने पर रुधौली थानाध्यक्ष को सी डब्लू सी ने किया तलब

माँगा स्पष्टीकरण प्रकरण का सी डब्लू सी ने लिया स्वतः संज्ञान 

शिशु के संरक्षण एवं बाल अधिनियम के प्रति लापरवाही वरतने पर रुधौली थानाध्यक्ष को सी डब्लू सी ने किया तलब

बस्ती। बस्ती जिले में देर रात रुधौली थाना क्षेत्र के भानपुर रोड पर स्थित कन्या इंटर कालेज के पास राहगीरों को लगभग तीन वर्ष का एक शिशु लावारिस रोता हुआ मिला, राजेश भट्ट ग्राम कोपया कला कई राहगीरों के साथ शिशु को लेकर थाने पर पहुंचे तो थाने से यह कह कर लौटा दिया गया की थाने पर बच्चे को रखने की कोई जगह नहीं है, समाचार माध्यमो से जानकारी मिलने पर सी डब्लू सी के अध्यक्ष प्रेरक मिश्रा ने मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए थानाध्यक्ष और थाना बाल कल्याण अधिकारी को स्पस्टिकरण प्रस्तुत करने का आदेश जारी किया है।
 
बताते चले की जब इस प्रकार का कोई शिशु,बालक अथवा किशोर मिलता है तो उसे थाना बाल कल्याण पुलिस अधिकारी के द्वारा सीडब्लूसी के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है,उसके बाद उसका मेडिकल कराने के बाद संरक्षण की कार्यवाही की जाती है,रुधोली पुलिस ने यह प्रक्रिया अपनाने के बजाय शिशु को राजेश भट्ट नामक व्यक्ति के साथ ही भेज कर अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरत कर बाल अधिनियम का भी उल्लंघ्न किया है।
 
मामले की गंभीरता को देखते हुए न्याय पीठ के अध्यक्ष प्रेरक मिश्रा, सदस्य अजय श्रीवास्तव, डॉ संतोष श्रीवास्तव, मंजू त्रिपाठी की टीम ने थानाध्यक्ष तथा थाना बाल कल्याण अधिकारी से इस संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का आदेश दिया है, चेयरपरशन प्रेरक मिश्रा ने कहा है की इस प्रकार की लापरवाही शिशु के जीवन को संकट में डाल सकती है, शिशु के सर्वोच्च हित के साथ खिलवाड़ बर्दास्त नहीं किया जा सकता है स्पष्टीकरण संतोष जनक नहीं होने पर दोनों के बिरुद्ध विधि सम्मत कार्यवाही की जायेगी।

About The Author

स्वतंत्र प्रभात मीडिया परिवार को आपके सहयोग की आवश्यकता है ।

Post Comment

Comment List

आपका शहर

अंतर्राष्ट्रीय

Online Channel