अदालत का फैसला दोषी महेंद्र कुमार को 10 वर्ष की कैद, 20 हजार रुपये अर्थदंड, अर्थदंड न देने पर 4 माह की अतिरिक्त कैद

जेल में बितायी अवधि सजा में होगी समाहित, करीब साढ़े 3 वर्ष पूर्व हुए अशोक पनिका हत्याकांड का मामला

अदालत का फैसला दोषी महेंद्र कुमार को 10 वर्ष की कैद, 20 हजार रुपये अर्थदंड, अर्थदंड न देने पर 4 माह की अतिरिक्त कैद

सोनभद्र अपर सत्र न्यायालय का आदेश

अजित सिंह/ राजेश तिवारी ( ब्यूरो रिपोर्ट) 

सोनभद्र/ उत्तर प्रदेश-

करीब साढ़े 3 वर्ष पूर्व हुए अशोक पनिका हत्याकांड के मामले में शुक्रवार को सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम जीतेंद्र कुमार द्विवेदी की अदालत ने दोषसिद्ध पाकर दोषी महेंद्र कुमार को 10 वर्ष की कैद व 20 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर 4 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जेल में बितायी अवधि सजा में समाहित होगी।

अभियोजन पक्ष के मुताबिक मीना देवी पत्नी स्वर्गीय सुदर्शन निवासी, हरहोरी, थाना म्योरपुर, जिला सोनभद्र ने 23 दिसंबर 2021 को थानाध्यक्ष म्योरपुर को दी तहरीर में अवगत कराया था कि उसके ससुर अशोक पनिका करीब डेढ़ माह से देवर महेंद्र कुमार के साथ अपनी बड़ी बेटी के घर कांचन रहते थे। 23 दिसंबर 2021 को दोपहर दो बजे ससुर ने देवर महेंद्र कुमार से पुनः कांचन जाने के लिए कहा तो देवर महेंद्र कुमार क्रोधित हो गया और लकड़ी के टुकड़े से ससुर अशोक पनिका के सिर पर मार दिया, जिससे सिर में गंभीर चोटें आई।

विकास को समर्पित विधायक सुरेश पासी क्षेत्र वासियों को मिली विकास की बड़ी सौगात  Read More विकास को समर्पित विधायक सुरेश पासी क्षेत्र वासियों को मिली विकास की बड़ी सौगात 

जब सरकारी अस्पताल ससुर को लेकर पट्टीदार लोग गए जहां इलाज के दौरान मौत हो गई। आवश्यक कार्रवाई करें। इस तहरीर पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू कर दिया। विवेचना के दौरान विवेचक ने पर्याप्त सबूत मिलने पर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया था। 

सुरक्षित नारी_ समृद्ध प्रदेश_ मिशन शक्ति का यही संदेश Read More सुरक्षित नारी_ समृद्ध प्रदेश_ मिशन शक्ति का यही संदेश

मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान व पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर दोषी महेंद्र कुमार को 10 वर्ष की कैद व 20 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर 4 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जेल में बितायी अवधि सजा में समाहित होगी। अभियोजन पक्ष की ओर से सरकारी वकील विनोद कुमार पाठक ने बहस की।

नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री/प्रभारी मंत्री ने जनप्रतिनिधियों से मुलाकात कर, अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक,दिया आवश्यक दिशा निर्देश Read More नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री/प्रभारी मंत्री ने जनप्रतिनिधियों से मुलाकात कर, अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक,दिया आवश्यक दिशा निर्देश

स्वतंत्र प्रभात मीडिया परिवार को आपके सहयोग की आवश्यकता है ।

Post Comment

Comment List

आपका शहर

अंतर्राष्ट्रीय

Online Channel