अदालत का फैसला दोषी पति को 7 वर्ष की कैद

- 25 हजार रुपये अर्थदंड, न देने पर तीन माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी

अदालत का फैसला  दोषी पति को 7 वर्ष की कैद

- करीब 5 वर्ष पूर्व दहेज के लिए सुषमा अवस्थी की हत्या करने का था आरोप

राजेश तिवारी ( क्राइम ब्यूरो) 

सोनभद्र/ उत्तर प्रदेश-

 करीब 5 वर्ष पूर्व दहेज के लिए सुषमा अवस्थी की हुई हत्या के मामले में बुधवार को सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी कोर्ट सोनभद्र आबिद शमीम की अदालत ने दोषसिद्ध पाकर दोषी पति राजन अवस्थी को 7 वर्ष की कैद व 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर तीन माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। वहीं जेल में बितायी अवधि सजा में समाहित की जाएगी।

अभियोजन पक्ष के मुताबिक प्रभारी निरीक्षक रॉबर्ट्सगंज कोतवाली में दी तहरीर में संतोष कुमार पांडेय पुत्र स्वर्गीय गोपाल जी पांडेय निवासी सिंहपुर, थाना मौहररा, जिला रोहतास ने अवगत कराया था कि उसने अपनी बहन सुषमा अवस्थी की शादी फरवरी 2017 में राजन अवस्थी पुत्र संतेश्वर अवस्थी निवासी मुंसफी कालोनी रॉबर्ट्सगंज, जिला सोनभद्र के साथ किया था। शादी के बाद से ही उसकी बहन को दहेज के लिए पति के साथ ससुराल वाले प्रताड़ित करते रहे।

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इसके अलावा उसे मारपीट कर भी प्रताड़ित किया गया था। इसकी सूचना बहन सुषमा अवस्थी ने फोन से दिया था तो बहन को समझा दिया गया कि धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। इसीबीच 30 अप्रैल 2020 को दोपहर एक बजे रॉबर्ट्सगंज कोतवाली से सूचना मोबाइल पर दी गई कि उसकी बहन सुषमा अवस्थी की मौत हो गई है। बहन की हत्या पति राजन अवस्थी व ससुराल वालों ने किया है। इस तहरीर पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू कर दिया। पर्याप्त सबूत मिलने पर विवेचक ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया था।

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मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्को को सुनने, गवाहों के बयान व पत्रावली का अवलोकन करने के बाद दहेज हत्या में दोषसिद्ध पाकर दोषी पति राजन अवस्थी को 7 वर्ष की कैद व 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर 3 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जेल में बितायी अवधि सजा में समाहित होगी। अभियोजन पक्ष की ओर से सरकारी वकील सी शशांक शेखर कात्यायन ने बहस की।

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