गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क की जाएगी अवनीश दीक्षित की संपत्ति

किदवई नगर एच ब्लॉक में करोड़ों की कीमत का है अवनीश दीक्षित का मकान 

गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क की जाएगी अवनीश दीक्षित की संपत्ति

कानपुर। कमिश्नरेट कानपुर के पुलिस आयुक्त अखिल कुमार ने गैंगस्टर एक्ट में बंद प्रेस क्लब कानपुर के पूर्व अध्यक्ष अवनीश दीक्षित की संपत्ति कुर्क करने का आदेश कर दिया है। अवनीश दीक्षित पर कानपुर के सिविल लाइंस इलाके में 1000 करोड़ से अधिक की नजूल की संपत्ति कब्जाने तथा गैंग के रुप में कार्य कर लोगों को डरा धमकाकर कब्जा करना, रंगदारी मांगने दंगा करने सहित तमाम आरोप हैं। 
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 अवनीश को 28 जुलाई 24 को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के कुछ समय बाद कमिश्नरेट पुलिस ने अवनीश दीक्षित की हिस्ट्रीशीट खोली और उनको एक गैंग के रुप में कार्य करने का मुख्य आरोपी घोषित किया गया। आज कमिश्नरेट कानपुर पुलिस ने आदेश कर दिया है कि मुकदमा अपराध संख्या 274/25 धारा 3(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट में नामित अभियुक्त अवनीश दीक्षित पुत्र ओमप्रकाश दीक्षित निवासी 128/ 65 H ब्लॉक, थाना किदवई नगर की चल/अचल संपत्ति को आज दिनांक 10/02/2025 को धारा 14 (1) यूपी गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत राज्य के पक्ष में कुर्क किए जाने का आदेश पारित किया गया है।
 
उक्त संपत्ति की सरकारी दर से अनुमानित कीमत लगभग 2 करोड़ 68 लाख 48 हजार 850 रुपए आंकी गई है, लेकिन उसकी मार्केट वेल्यू कहीं बहुत अधिक है। कमिश्नरेट पुलिस ने बताया कि यह कार्रवाई प्रशासन द्वारा संगठित अपराध एवं अवैध संपत्ति अर्जित करने वालों के विरुद्ध सख्त कदम उठाने की नीति के तहत की गई है। पुलिस आयुक्त द्वारा पारित आदेश के तहत यह कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी, जिससे अपराध और अवैध गतिविधियों पर प्रभावी रोकथाम संभव हो सके।

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