बलरामपुर में नाबालिक के साथ दुष्कर्म मामले में दो दोषी को 10-10 वर्ष का कारावास

न्यायालय ने 10-10 हजार का लगाया जुर्माना 3 वर्ष दोषियों ने नाबालिक के साथ किया था दुष्कर्म

ब्यूरो रिपोर्ट बलरामपुर 

 

बलरामपुर में जिला न्यायालय ने नाबालिक के साथ दुष्कर्म मामले में फैसला सुनाया है। घटना में शामिल दो आरोपियों को दोषी मानते हुए 10- 10 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ 10- 10 हजार का जुर्माना भी लगाया है।दोषियों ने 3 वर्ष पहले एक नाबालिक के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था।जिसको लेकर वादी के तहरीर थाना थाना पचपेड़वा पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई थी।

पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक बलरामपुर के थाना पचपेड़वा पर वादी ने 21 जुलाई 2021 में तहरीर देकर कहा था कि कल्लू पुत्र राकेश कुमार उर्फ राजकुमार और छोटू उर्फ राजकुमार पुत्र धनीराम निवासी बेदमऊ भाथर थाना पचपेड़वा ने उसकी नाबालिक लड़की के साथ दुष्कर्म किया था। जिसको लेकर थाना पचपेड़वा पर दोनों के विरुद्ध मुकदमा संख्या 95/2021 धारा 376DB,5M/6पास्को एक्ट के तहत दर्ज हुआ था। वादी के तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर पुलिस जांच पड़ताल में जुटी गई थी। 

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मामले को लेकर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना के बाद आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया ।जिसमे मुकदमे के दौरान दोनो पक्षों के द्वारा तमाम गवाह और तमाम सबूत पेश किए गए। दोनों पक्षों को सुनने और साक्ष्यों को देखते हुए अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी मानते हुए 10 -10 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है।साथ ही 10 -10 हजार का जुर्माना भी लगाया है।

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