केजरीवाल की जमानत पर कर सकते है विचार, अब अगली सुनवाई 7 मई को
एसडी सेठी। दिल्ली के मुख्य मंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में पेशी के दौरान कहा कि, वह चुनाव के मद्देनजर रखते हुए केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने पर विचार कर सकते हैं, लेकिन इसमें अभी समय लगेगा। सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट से सोमवार को फैसला लेने को कहा। इस पर डबल बेंच की पीठ ने केजरीवाल के वकील सिंघवी को टका सा जवाब दिया कि हमने अभी जमानत पर विचार की बात की है,ना कि देने की। इसके बाद कोर्ट ने कहा कि केस में समय लगेगा। मंगलवार 7 मई को कोर्ट ने फिर तारीख दी है।
लेकिन वकील सिंघवी ने कोर्ट से सोमवार की तारीख देने की वकालत की। इस पर कोर्ट ने मंगलवार 7 मई की तारीख मुकर्रर कर दी। अब 7 मई को केजरीवाल फिर तारीख पर पेश होंगे। वहीं ईडी के वकील एसवी राजू ने कहा कि वो बेल का विरोध करेगे।तब जस्टिस दीपांकर दत्ता, और संजीव खन्ना की बेंच ने ईडी के वकील एसड राजू से कहा कि केजरीवाल ने गिरफ्तारी के खिलाफ जो याचिका की है , उसकी सुनवाई में समय लग सकता है।इसलिए अदालत केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर ईडी का पक्ष ले सकती है। लेकिन ईडी के वकील एसवी राजू ने अंतरिम जमानत का विरोध किया। तब अदालत ने कहा कि हम अंतरिम जमानत पर सुनवाई करेगें।ये नहीं कह रहे कि जमानत दे देगे।
यह बात कहते हुए अदालत ने इसके लिए एएसजी को तैयार होकर आने के लिए कहा ।साथ ही कहा की मामले की अगली सुनवाई 7 मई को होगी। उल्लेखनीय है कि सीएम अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को हिरासत में लिया था। 15 अप्रैल को ईडी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था।इससे पहले केजरीवाल ने ईडी द्वारा अपनी गिरफ्तारी को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। जहां से 9 अप्रैल को उनकी याचिका खारिज हो गई थी और कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी को लीगल बताया था। कोर्ट ने कहा कि जब केजरीवाल बार-बार समन भेजने के बाद भी पेश नहीं हुए तो ईडी के पास गिरफ्तारी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा था।
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