फैमिली आईडी एक परिवार एक पहचान योजना के क्रियान्वयन में जनपद का प्रदेश में छठा स्थान।

फैमिली आईडी एक परिवार एक पहचान एक योजना के तहत जनपदवासी अधिक से अधिक करें आवेदन  जिलाधिकारी

फैमिली आईडी एक परिवार एक पहचान योजना के क्रियान्वयन में जनपद का प्रदेश में छठा स्थान।

फैमिली आईडी जारी होने से प्रमाण पत्रों को जारी करने सहित अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में होगी आसानी।

स्वतंत्र प्रभात 
मऊ जनपद में फैमिली आईडी एक परिवार एक पहचान योजना के क्रियान्वयन की फरवरी माह की प्रदेश स्तरीय जारी रैंकिंग में जनपद मऊ ने छठा स्थान प्राप्त किया है। जिलाधिकारी श्री प्रवीण मिश्र ने फैमिली आईडी एक परिवार एक पहचान योजना के तहत अधिक से अधिक लोगों को आवेदन कर फैमिली आईडी बनवाने की अपील की। फैमिली आईडी प्रत्येक परिवार के लिए 12 अंकों की एक विशिष्ट पहचान संख्या है जिसमें परिवार के सदस्यों का विवरण होगा। ऐसे परिवार जिनके राशन कार्ड जारी हैं उनका राशन कार्ड संख्या ही फैमिली आईडी होगी।
 
जिन परिवारों के लिए राशन कार्ड जारी नहीं है, उन्हें फैमिली आईडी पोर्टल के माध्यम से फैमिली आईडी उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। फैमिली आईडी जारी हो जाने के बाद भविष्य में सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में आसानी होगी। जिलाधिकारी ने बताया कि जो परिवार सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त नहीं कर रहे हैं वे भी स्वेच्छा से फैमिली आईडी प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि फैमिली आईडी डेटाबेस योजनाओं में पात्रता निर्धारित करने तथा लाभ से वंचित पात्र लाभार्थियों को लाभ देने के लिए केंद्रीय भंडार के रूप में कार्य करेगा।
 
यह राज्य में रहने वाले परिवारों का एक व्यापक, सटीक और प्रमाणित डेटाबेस होगा। जिसका राज्य में संचालित योजनाओं एवं सेवा वितरण के लिए विभिन्न विभागों द्वारा उपयोग किया जा सकेगा। फैमिली आईडी जारी हो जाने के उपरांत परिवार के किसी भी सदस्य का जाति, आय, निवास आदि प्रमाण पत्र बनने के उपरांत शेष अन्य सदस्यों के भी प्रमाण पत्रों को जारी करने में अत्यंत आसानी होगी। इसके अलावा सरकार द्वारा संचालित लाभकारी योजनाओं को प्राप्त करने में भी आसानी रहेगी। फैमिली आईडी हेतु आवेदन फैमिली आईडी के पोर्टल familyid.up.gov.in पर स्वयं अथवा जन सेवा केंद्र के माध्यम से किया जा सकेगा।
 
इसके अलावा आधार को सक्रिय मोबाइल नंबर से भी लिंक करना होगा। जिलाधिकारी ने आवेदन पत्रों के सत्यापन हेतु ग्रामीण क्षेत्र के आवेदकों के आवेदनों का सत्यापन ग्राम पंचायत अधिकारी/ ग्राम विकास अधिकारी के माध्यम से कराने के निर्देश समस्त खंड विकास अधिकारियों तथा शहरी क्षेत्र के आवेदकों का सत्यापन लेखपाल के माध्यम से उप जिलाधिकारियों द्वारा कराए जाने के निर्देश दिए। आवेदनों का सत्यापन भी यथाशीघ्र करने के निर्देश जिलाधिकारी द्वारा दिए गए।
 

About The Author

Post Comment

Comment List

आपका शहर

अंतर्राष्ट्रीय

Online Channel