जिला न्यायालय, बाह्य स्थित न्यायालयों में एवं तहसील स्तर पर लगेगी लोक अदालतःजिला जज
नोडल अधिकारी की अध्यक्षता में न्यायिक अधिकारीगण एवं बैंकर्स के साथ आयोजित की गयी संमन्वय बैठक
स्वतंत्र प्रभात
सत्यवीर सिंह यादव
अलीगढ़,। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार और जिला न्यायाधीश, अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण संजीव कुमार के दिशा निर्देशन में 09 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जिला न्यायालय अलीगढ, बाह्य स्थित न्यायालयों में एवं तहसील स्तर पर किया जाना है।
राष्ट्रीय लोक अदालत की भव्य सफलता के लिए अपर जिला जज एवं नोडल अधिकारी लोक अदालत सुभाष चन्द्रा की अध्यक्षता में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के विश्राम कक्ष में मंगलवार को समस्त मजिस्ट्रेट न्यायालयों के न्यायिक अधिकारीगण के साथ एक आवश्यक आयोजित की गयी। बैठक के दौरान उपस्थित आये सभी न्यायिक अधिकारीगण को नोडल अधिकारी लोक अदालत द्वारा निर्देशित किया गया कि आप अपने-अपने न्यायालयों से ज्यादा से ज्यादा मामले और चिन्हित करके चिन्हित मामलों की सूची जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय को अबिलम्व उपलब्ध करा दें।
उन्होंने राष्ट्रीय लोक अदालत में ज्यादा से ज्यादा मामलों का निस्तारण करके राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करने के भी निर्देश दिये। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव निदेश कुमार नागर ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में न्यायालयों/विभागों में लम्बित विभिन्न प्रकृति के मामलों- फौजदारी के शमनीय वाद, धारा 138 एनआईएक्ट, धन वसूली वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, श्रम वाद, विद्युत अधिनियम एवं जलकर से सम्बन्धित वाद, पारिवारिक एवं वैवाहिक वाद, भूमि अर्जन वाद, सेवा सम्बन्धित वाद अन्य दीवानी वाद,
अन्य प्रकृति के वाद जो न्यायालयों में छोटे-छोटें प्रकृति के मामलें लम्बित हो एवं उक्त के अतिरिक्त पारिवारिक, वैवाहिक विवादों के प्रीलिटिगेशन मामलों तथा प्रीलिटिगेशन स्तर पर विभिन्न बैंको, वित्तीय संस्थाओं एवं विभागों में लम्बित/प्रीलिटिगेशन स्तर के मामलों का भी निस्तारण आपसी सुलह समझौता के आधार पर किया जाना है।
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