न्यायालय ने महाविद्यालय के प्रबंधक सहित 3 पर दिया मुकदमा दर्ज करने का आदेश
कूटरचना करने का आरोप
रूद्रपुर, देवरिया। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित प्रवक्ता डा देवेश नारायण शुक्ल के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए न्यायायिक मजिस्ट्रेट देवरिया ने रूद्रपुर कोतवाली प्रभारी को लगना देवी ताराकान्त महाविद्यालय देवरिया के प्रबंधक ममता पाण्डेय सहित संरक्षक पूर्व विधायक सुरेश तिवारी व उनके सहयोगी कामेश्वर पाण्डेय पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विवेचना करने का आदेश जारी किया है। विगत 9 फरवरी को धारा 156 (3) के तहत जारी आदेश में न्यायालय ने पूरे प्रकरण में प्रबंधक सहित 3 को दोषी ठहराया है। डा देवेश नारायण शुक्ल ने प्रार्थना पत्र के माध्यम से बताया कि वे 2013 से ही महाविद्यालय में विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित संस्कृत प्रवक्ता के रूप में कार्यरत थे। 2021 में कालेज प्रबंधन द्वारा कूटरचित त्यागपत्र कुल सचिव दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय को हस्तगत कराया गया। वहीं उन्हें कोरोना काल का वेतन भी नहीं दिया गया। डा देवेश के अनुसार वेतन मांगने पर मारने की धमकी दी गई और गालियां दी गईं। न्यायालय के आदेश पर विश्वविद्यालय द्वारा तीन सदस्यीय जांच समिति का गठन किया गया। समिति ने त्यागपत्र पर किये गये डा देवेश के हस्ताक्षर को संदिग्ध करार दिया गया। साथ ही महाविद्यालय में संस्कृत प्रवक्ता के नियुक्ति पर रोक लगा दी गई।
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