ऑपरेशन शिकंजा : दुष्कर्म आरोपी को अर्थदंड के साथ मिली दस वर्ष की सश्रम कारावास 

पुलिस कप्तान के निर्देश में चलाई जा रही "ऑपरेशन शिकंजा अभियान" में दिलाई जा रही सजा

ऑपरेशन शिकंजा : दुष्कर्म आरोपी को अर्थदंड के साथ मिली दस वर्ष की सश्रम कारावास 

सजा दिलाने में कोतवाली पुलिस की रही विशेष योगदान

ऑनलाइन न्यूज चैनल स्वतंत्र प्रभात 

कुशीनगर। जिले के पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में आपरेशन शिकंजा के तहत निरन्तर प्रभावी पैरवी कर दोषी अभियुक्तों को सजा दिलवायी जा रही है जिसके क्रम में थाना को0 पडरौना पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 302/2018 धारा 376/506/507/504/509/ भादवि,67 आईटी एक्ट व 3(2)5 में दोषी अभियुक्त के विरुध्द स्थानीय पुलिस व मॉनिटरिंग सेल के द्वारा प्रभावी पैरवी किया गया, जिसके फलस्वरुप न्यायालय द्वारा आज सोमवार 23 जनवरी को अभियुक्त वसीम उर्फ ऐराज अहमद पुत्र सैफुद्दीन साकिन सोहरौना थाना को पडरौना के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाकर अपराध सिध्द करते हुए अभियुक्त को 10 वर्ष का सश्रम कारावास और एक लाख रुपये से दण्डित किया गया। 

अभियुक्त को सजा दिलाने में विवेचक क्षेत्राधिकारी नितेश प्रताप सिंह व विशेष लोक अभियोजक महेन्द्र प्रताप गोविन्द राव एवं पैरोकार हे0का0 रामविनय राय थाना कोतवाली पडरौना का विशेष योगदान रहा।

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