लैंगिक समानता में भी असमानता

लैंगिक समानता में भी असमानता

प्रत्यक्ष मिश्रा ( लेखक और पत्रकार ) बीते बृहस्पतिवार को अन्तर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस पूरी खामोशी के साथ मनाया गया। “खैर जब लैंगिक समानता की बात आती है , तो समाज में उसका सीधा संबंध केवल महिला समानता से निकाल लिया जाता है। यह तथाकथित महिलावादियों की कुत्सित मानसिकता का ही परिणाम है जिसने आज एक ऐसे वर्ग को

प्रत्यक्ष मिश्रा  ( लेखक और पत्रकार )


बीते बृहस्पतिवार को अन्तर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस पूरी खामोशी के साथ मनाया गया। “खैर जब लैंगिक समानता की बात आती है , तो समाज में उसका सीधा संबंध केवल महिला समानता से निकाल लिया जाता है। यह तथाकथित महिलावादियों की कुत्सित मानसिकता का ही परिणाम है जिसने आज एक ऐसे वर्ग को जन्म दिया है जो पुरुष के प्रति अपनी कुंठित मानसिकता का प्रदर्शन ट्विटर, व्हाटसप्प से लेकर फेसबुक वाॅल तक करते रहते हैं
इस विचारधारा के लोगो ने पुरुष के लिए ही नही बल्कि समाज को विभाजित करने का काम किया है। आज पुरुष,  अपराधी का दर्पण मात्र बनकर रह गया। करीब दो महीने पहले झारखंड उच्च न्यायालय ने एक युवक को सजा दी, जिसमें युवक और युवती चार साल से लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे थे। युवती का आरोप था कि युवक ने चाकू की नोक पर उससे जबरदस्ती प्रेम पत्र लिखवाए। काॅमन सेशं का उपयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने चाकू की नोक पर चार साल तक यौन शोषण का आरोप सिरे से खारिज कर दिया। लैगिंक समानता के ठेकेदार और लट्ठधरों की पुरुषों के उत्पीड़न और यौन शोषण  के प्रति उदासीनता स्वयं को लैगिंक समानता का स्वयंभू सिद्ध करती है। हालाँकि, ऐसे मामलों की संख्या, आधिकारिक तौर पर पुलिस के पास पंजीकृत है, जो अभी तक कम है।  कम संख्या को कानूनी विशेषज्ञों द्वारा समाज के प्रतिशोध के डर से जिम्मेदार ठहराया जाता है जो इस तरह के कई मामलों पर जोर देते हैं। कम संख्या होने का कारण समाज और कानून का पुरूष उत्पीड़न के प्रति नजरिया ही कुछ ऐसा है। हम पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं कि क्या पुरुष उत्पीड़न भी सम्भव है?  
राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार, 2016 में भारत में कुल 38,947 बलात्कार के मामले सामने आए। 10,068 मामलों में – लगभग एक चौथाई – महिलाओं ने दावा किया कि यह शादी के झूठे वादे पर बलात्कार था। 2014 में आंध्र प्रदेश राज्य में,  दो वर्षों में दर्ज बलात्कार के मामलों में से 45% झूठी शादी की श्रेणी में आ गए। पुरुष अधिकार कार्यकर्ता स्थिति को “गंभीर” मानते हैं और “तत्काल ध्यान देने” की आवश्यकता पर जोर देते  हैं।
एटिट राजपाड़ा, पुरुष अधिकार कार्यकर्ता और पुरुष अधिकार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष कहते हैं, “विडंबना यह है कि पुरुषों के यौन शोषण को कानून के तहत समान रूप से व्यवहार नहीं किया जाता है।”  वह चाहते हैं कि सरकार कार्यस्थल अधिनियम में यौन उत्पीड़न में बदलाव के लिए एसोसिएशन के चार्टर को स्वीकार करे ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि पुरुषों को इस मुद्दे पर बराबर समझा जाए। विशेषज्ञों का तर्क है कि ऐसे मामलों में समाज के प्रतिशोध का अभाव है।  मीडिया और बॉलीवुड में महिलाओं के खिलाफ यौन अपराधों पर भारी ध्यान देने के विपरीत, पुरुष उत्पीड़न एक बड़ा विषय है। पुरुषों के खिलाफ यौन अपराध के मुद्दे पर बॉलीवुड बहुत मुखर नहीं रहा है।  टेक्सास एसोसिएशन अगेंस्ट सेक्सुअल असॉल्ट के एक अध्ययन से पता चलता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में यौन उत्पीड़न, यौन शोषण और बलात्कार के सभी पीड़ितों में से लगभग 10 प्रतिशत पुरुष हैं।

समानता के पक्षधरों ने महिला यौन शोषण के खिलाफ एक विश्वव्यापक मुहिम “मी टू” छेड़ी , जिसमें सदियो पुराने आरोप सामने आए, लेकिन पुरुषों के लिए क्या किया? “द गार्जियन ” की एक रिपोर्ट के मुताबिक  ऐसा ही एक मामला दिल्ली का सामने आया है जिसमें प्रेमी और प्रेमिका18 महीने तक, वे एक यौन संबंध में थे। लेकिन साल 2018 में, जब पवन गुप्ता(बदला हुआ नाम) * 24 साल के थे, तो उनके माता-पिता ने उन पर शादी के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया।  जब उन्होंने उसे अपनी पसंद की लड़की से मिलवाया, तो गुप्ता ने अपनी प्रेमिका गीता जैन(बदला हुआ नाम) के साथ अपने रिश्ते को खत्म कर दिया, यह बताते हुए कि वह अपने माता-पिता को निराश नहीं कर सकता।  “मैं उसे पसंद करता था, लेकिन मैं अपना शेष जीवन उसके साथ नहीं बिताना चाहता था।  गुप्ता कहते हैं, “मैंने हमेशा उन्हें बताया कि मैं एक अकेला बच्चा था और मुझे अपने माता-पिता की पसंद के साथ जाना होगा।”
मार्च में, जब गुप्ता अपनी शादी की तैयारी कर रहे थे, जैन दिल्ली पुलिस के पास गए और उन पर बलात्कार का आरोप लगाया।  उसने कहा कि वह उसके साथ केवल शादी के वादे पर सोई थी और चूंकि उसने उससे शादी नहीं की थी, इसलिए उसकी सहमति पर एक झूठे बहाने की खरीद-फरोख्त की गई।

“भले ही मैंने उसे गुमराह किया था और उससे कहा था कि मैं उससे शादी कर लूँ, लेकिन यह अभी भी यौन बलात्कार नहीं होगा।  एक वर्ष से अधिक समय तक यौन संबंध कैसे बलात्कार हो सकता है? ”  गुप्ता से पूछता है।

सन्  2019 मे जब सर्वोच्च अदालत ने फैसला सुनाया कि किसी संबंध के समाप्त होने के बाद सहमति से यौन संबंध के मामलों में बलात्कार को लागू नहीं किया जा सकता है और पुरुष किसी भी कारण से महिला से शादी करने की घोषणा करता है।  न्यायाधीशों ने कहा कि स्पष्ट अंतर को दोनों के बीच खींचा जाना था।  लेकिन सत्तारूढ़ गुप्ता को कोई फायदा नहीं हुआ।  उसकी जिंदगी पहले ही बिखर चुकी है। उनकी मां को उनके खिलाफ आरोप का पता चलने के एक हफ्ते बाद दिल का दौरा पड़ा।  कुछ दिनों बाद उसकी मृत्यु हो गई।  उनके मंगेतर ने शादी को बुलाया।  उसने अपनी नौकरी खो दी।  उसकी मन की शांति नष्ट हो गई।  मुकदमे को खींच रहा है क्योंकि जैन अक्सर सुनवाई में शामिल नहीं होते हैं।
इस समय भारत में कुछ अजीब चल रहा है।  महिलाएं अधिक शिक्षित और आत्मविश्वासी बन रही हैं।  विवाह पूर्व सेक्स बढ़ रहा है।

जब एक रिश्ता खत्म हो जाता है, तो जिन महिलाओं ने सहमति से सेक्स किया है, वे पुरुष को चोट पहुंचाने के लिए शादी के वादे के तहत बलात्कार का झूठा आरोप लगाती हैं।  वकील विनय शर्मा का कहना है, ‘अगर वे उन्हें पैसे वापस करने का वादा करते हैं, तो वे चार्ज वापस लेने का वादा करते हैं।
नई दिल्ली में 2013 में मुकदमे के लिए आए 460 बलात्कार के मामलों में श्रीनिवासन के शोध से पता चला कि “एक तिहाई से अधिक जोड़े विवाह के बाद सहमति से यौन संबंध बनाने के मामले सामने आए, लेकिन जब माता-पिता को पता चला, तो वे पुलिस के पास रिश्ता समाप्त करने के लिए गए।  पुरुषों के अधिकार समूहों और कुछ वकीलों का मानना ​​है कि महिलाओं द्वारा बलात्कार के इन झूठे आरोपों को, जो सहमति से रिश्तों में हैं, बलात्कार की गंभीरता को देखते हैं।  वे सवाल भी खूब उठाते हैं।  यहां तक ​​कि अगर एक आदमी ने एक महिला से शादी करने का वादा किया, तो क्या वह अपना दिमाग नहीं बदल सकता है?  शादी की बात करने में न्यायाधीश किसी व्यक्ति की ईमानदारी या झूठ का निर्धारण कैसे कर सकते हैं?

इससे भी अधिक परेशान करने वाली बात यह है कि शादी के वादे पर एक आदमी “पाखण्डी” होने पर सेक्स करने की बलात्कार की धारणा दंड संहिता में नहीं है।  यह इस तरह से “सहमति” की धारणा की व्याख्या करने के लिए चुनने वाले न्यायाधीशों के परिणामस्वरूप मामला-दर-मामला आधार पर विकसित हुआ है।  परिणामस्वरूप, पुरुषों पर बलात्कार का आरोप लगाया जा सकता है यदि वे किसी महिला से शादी करने और फिर अपना मन बदलने का वादा करके सेक्स के लिए सहमति प्राप्त करते हैं।

झूठा आरोप लगाने वाले पुरुषों के लिए एकमात्र समाधान यह है कि इनमें से कई मामलों को अदालत से बाहर कर दिया जाता है।  नई दिल्ली में एक वकील सीमा मिश्रा का कहना है कि शादी करने के वादे के तहत झूठे मामले एक “बहुत बड़ा” मुद्दा है, जिसे वह परेशान करती है।  “इस बात की एक सीमा है कि महिलाएं खुद को पीड़ितों के रूप में कितनी दूर तक चित्रित कर सकती हैं।  कुछ बिंदुओं पर हमें अपने कार्यों की ज़िम्मेदारी लेनी होगी – मेरे द्वारा देखे गए 90% मामले झूठे हैं, ”वह कहती हैं।
मिश्रा जैसे नारीवादी वकीलों के लिए, विषय समस्याओं से भरा है।  उन्हें पता चलता है कि इस तरह के मामले एक बहुत ही पितृसत्तात्मक समाज द्वारा एक महिला की शुद्धता पर लगाए गए प्रीमियम को दर्शाते हैं – किसी भी अविवाहित महिला को शादी से बाहर यौन रूप से सक्रिय नहीं देखा जा सकता है – लेकिन बलात्कार कानूनों के दुरुपयोग का विरोध करते हैं।लेकिन ये वो समय  है जब लैगिंक समानता को महिला अधिकारों के झंडाबरदारो के चंगुल से निकालने की आवश्यकता है।

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