बिना डबल डोज वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र के कोई भी अभ्यर्थिता स्वीकार नहीं
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उप जिला मजिस्ट्रेट/रिटर्निंग आफिसर 342-बरहज ने बताया कि विधानसभा चुनाव में नियुक्त निर्वाचन एजेण्ट तथा अभ्यर्थियों द्वारा मतदान के दिन नियुक्त किये जाने वाले एजेन्ट को अनिवार्य रूप से कोविड प्रोटोकाल का शत-प्रतिशत अनुपालन करते हुए डबल डोज वैक्सीनेशन भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अनिवार्य किया गया है।
देवरिया। उप जिला मजिस्ट्रेट/रिटर्निंग आफिसर 342-बरहज ने बताया कि विधानसभा चुनाव में नियुक्त निर्वाचन एजेण्ट तथा अभ्यर्थियों द्वारा मतदान के दिन नियुक्त किये जाने वाले एजेन्ट को अनिवार्य रूप से कोविड प्रोटोकाल का शत-प्रतिशत अनुपालन करते हुए डबल डोज वैक्सीनेशन भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अनिवार्य किया गया है। बिना डबल डोज वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र के कोई भी अभ्यर्थिता स्वीकार नही की जायेगी।
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