कोरोना की दहशत में ओवररेट की मार

कोरोना की दहशत में ओवररेट की मार

कोरोना की दहशत में ओवररेट की मार मेडिकल स्टोर में दोगुने रेट पर मिल रहा सामान उमेश सिंह( ब्यूरो चीफ ) भदोही । कोरोना की दहशत ने लोगो के मष्तिष्क पर खासा असर डाला है। वह साफ सफाई और सुरक्षा को लेकर बेहद सजग हैं। ऐसे में सुरक्षा को लेकर मास्क, सेनेटाइजर, ग्लब्स, स्प्रिट आदि

कोरोना की दहशत में ओवररेट की मार

  • मेडिकल स्टोर में दोगुने रेट पर मिल रहा सामान

उमेश सिंह( ब्यूरो चीफ )

भदोही । कोरोना की दहशत ने लोगो के मष्तिष्क पर खासा असर डाला है। वह साफ सफाई और सुरक्षा को लेकर बेहद सजग हैं। ऐसे में सुरक्षा को लेकर मास्क, सेनेटाइजर, ग्लब्स, स्प्रिट आदि की बिक्री में भी भारी इजाफा हुआ है। शुरुआत में तो माहौल ठीक रहा। मेडिकल स्टोरों ने सामान्य से कुछ अधिक रुपये लेकर लोगों को यह सभी जरूरी सामान मुहैय्या कराया। मगर कोरोना की दहशत का मेडिकल स्टोर संचालकों ने नाजायज फायदा भी उठाना शुरू कर दिया और इन सभी जरूरी सामान के मनमाने रुपये वसूलने लगे। बता दें कि अधिक धन कमाने की लालच में ग्राहकों का आर्थिक शोषण कर 5 रुपये के मास्क को 10 रुपये, 500 ml की स्प्रिट जो 30 की थी उसे 45 रुपये, 170 रुपये के ग्लब्स को 220 की बेचने लगे। इसी प्रकार सेनेटाइजर बाजार से लगभग गायब हो गया। जहां मिल भी रहा है तो ब्लैक में। एक तरफ सरकार का दावा है कि काला बाजारी और मनमानी रेट नहीं वसूलने दिए जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ मेडिकल स्टोरों से लगभग दोगुने दाम पर सामान मुहैय्या हो रहा है। कुछ बड़े मेडिकल व्यापारियों ने तो अपने संस्थान के बाहर यही चस्पा कर दिया है कि हमारे यहां मास्क उपलब्ध नहीं है। जबकि सच यह है कि ओवररेट का यह नया तरीका है। ऐसे में जिला प्रशासन द्वारा सामान की उपलब्धता व ओवररेट पर लगाम लगाना बड़ी जिम्मेदारी है। वहीं सरकार ने भी ग्राहको का शोषण रोकने के लिये कारगर कदम उठाते हुए मास्क और सेनिटाइजर की कीमते तय कर दी हैैं। जिसमें दो प्लाई मास्क की खुदरा कीमत आठ रुपये व तीन प्लाई मास्क की खुदरा कीमत 12 रुपये व 200 एम एल हैण्ड सेनिटाइजर की खुदरा कीमत 100 रुपये निर्धारित की गई है।
जो कि पूरे देश मे आगामी 30 जून 2020 तक लागू रहेंगी। इसके ऊपर यदि कोई भी मेडिकल स्टोर अथवा जनरल स्टोर संचालक मास्क और सेनिटाइजर की खरीद का अनुचित मूल्य वसूलने का प्रयास करता है। तो ऐसे विक्रेताओ के खिलाफ प्रशासन सख्त विधिक कार्यवाही कर सकता है। जिसमें उपभोक्ता अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुए दुकानदार के लाइसेंस निरस्तीकरण तक का प्राविधान है।

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