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किसानों से संबंधित ये सुविधाएं लॉकडाउन में भी संचालित रहेंगी
.उर्वरकों, बीजों एवं कीटनाशकों की जमाखोरी, कालाबाजारी, अवैध बिक्री, अवैध भण्डारण व ओवर लोडिंग पर कड़ी नजर रखेगें इंस्पेक्टर .हरदोई। जिलाधिकारी पुलकित खरे ने अवगत कहा है कि प्रदेश शासन द्वारा वर्तमान में गन्ने की बुवाई के साथ जायद में मूंग, मक्का, मूंगफली, ज्वार, बाजरा, हरा चारा, सब्जी आदि की बुवाई के साथ ही रबी फसलों
.उर्वरकों, बीजों एवं कीटनाशकों की जमाखोरी, कालाबाजारी, अवैध बिक्री, अवैध भण्डारण व ओवर लोडिंग पर कड़ी नजर रखेगें इंस्पेक्टर
.हरदोई। जिलाधिकारी पुलकित खरे ने अवगत कहा है कि प्रदेश शासन द्वारा वर्तमान में गन्ने की बुवाई के साथ जायद में मूंग, मक्का, मूंगफली, ज्वार, बाजरा, हरा चारा, सब्जी आदि की बुवाई के साथ ही रबी फसलों की कटाई मड़ाई तथा अन्य महत्वपूर्ण सामयिक कृषि कार्यो हेतु छूट प्रदान की गयी है और रबी मौसम में फसलों की कटाई मड़ाई जैसे अति आवश्यक कार्य जिसके समय से सम्पादित न होने से राष्ट्र एवं किसानों को खाद्यान्न जैसे अमूल्य संसाधनों की होने वाली क्षति तथा असामान्य मौसमी परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए जनपद में कम्बाइन हार्वेस्टर विद् स्ट्रा रीपर एवं इससे संबंधित स्पेयर पार्टस की दुकानो/वर्कशाप तथा विभिन्न क्रियाओं में कृषि श्रमिकों का नियोजन लाॅकडाउन अवधि में संचालित एवं सम्पादित किये जाने की अनुज्ञा निम्न उपबन्धों के साथ प्रदान की जाती है।
उन्होने कहा है कि जनपद में संचालित समस्त कम्बाइन हार्वेस्टर मशीन चालक कोरोना वायरस जैसी महामारी को देखते हुए यह सुनिश्चित करेगें कि कम्बाइन मशीन में लोग इस तरह बैठक कि इनके मध्य कम से कम 01 मीटर की दूरी अवश्य बनी रहे और मशीन को 01 प्रतिशत ब्लीचिंग पाउडर घोल अथवा सोडियम हाइपोक्लाराइट या स्प्रिट आदि विसंक्रामकों का प्रयोग कर अपनी मशीन एवं स्वयं को सावधानी पूर्वक प्रतिदिन कम से कम दो बार विसंक्रमित करेंगें तथा चालक अपने पास हमेशा सेनिटाइजर रखेगें तथा कृषकों से संवाद स्थापित करते हुए समय स्वयं तथा कृषकों को अनिवार्य रूप से विसंक्रमिक करायेगें।
जिलाधिकारी ने बताया कि कम्बाइन मशीन व अन्य कृषि यंत्रों की मरम्मत को दृष्टिगत रखते हुए उनके स्पेयर पार्टस की दुकाने, वर्कशाप, कृषि निवेशों तथा उर्वरक, बीज एवं कीटनाशक रसायनों के निजी, सहकारी विक्रय केन्द्र अपने न्यूनतम स्टाफ के साथ लाॅकडाउन की अवधि में इस प्रतिबन्ध के साथ खुले रहेगें कि उनमें सोशल डिस्टेन्सिंग व सेनिटाइजर आदि की उपलब्धता का अनिवार्य रूप से पालन किया जायेगा और कृषकों को लाइन में खड़े होने के लिए प्रत्येक 01 मीटर की दूरी पर चूने से लाइन बनायेगें तथा उर्वरकों की बिक्री पाॅस मशीन से करते समय यह सुनिश्चित किया जायेगा कि अंगूठा लगाने से पूर्व किसानों के हाथों को सेनेटाइजर से सैनिटाइज किया जये या साबुन से हाथ भली प्रकार धुलवाये जायें और पाॅस मशीन को भी सैनिटाइज किया जाये।
जिलाधिकारी ने कहा कि बिक्री केन्द्रों/प्रतिष्ठानोंP के परिसरों को प्रत्येक दो घंटे में एक प्रतिशत ब्लीचिंग पाउडर घोल अथवा सोडियम हाइपाक्लोराइड एवं स्पिरिट आदि अन्य विसंक्रामकों से प्रत्येक दशा में विसंक्रमित किया जायेगा और उर्वरक, बीज एवं कीटनाशकों के अनुज्ञप्ति धारकों के लिए अपने प्रतिष्ठानों तक आने जाने के लिए सक्षम स्तर से जारी लाइसेंस ही परिचय पत्र का कार्य करेगा तािा इन वाहनों को उकत कार्य हेतु आने जाने दिया जायेगा तथा जनपद के समस्त उर्वरक, बीज एवं कीटनाशक विक्रेता अपने प्रतिष्ठानों से ही कृषि निवेशों की बिक्री करेगें एवं उर्वरक, बीज एवं कीटनाशकों के परिवहन लगे हुए वाहन
“आवश्यक वस्तु परिवहन-जनपद हरदोई” लिखा हुआ स्टीकर वाहन के अग्र भाग के शीशे पर ऐसे स्थान पर चस्पा किया जायेगा जहां से सुगमता पूर्वक पढ़ने में आ सके। उन्होने कहा कि शासन द्वारा रेलवे रैक द्वारा उर्वरक आपूर्ति, लोडिंग तथा अनलोडिंग में प्रयुक्त श्रमिकों व बीज विधायन संयंत्रों के संचालन एवं कार्य में लगे होने वाले श्रमिकों को लाॅकडाउन से छूट प्रदान की गयी है, इसलिए इन कार्यो में लगे श्रमिकों को न रोका जाये।
श्री खरे ने समस्त उप जिलाधिकारी, पुलिस क्षेत्राधिकारी एवं सेक्टर मजिस्ट्रेट को निर्देश दिये है कि उर्वरकों, बीजों एवं कीटनाशकों की जमाखोरी, कालाबाजारी, अवैध बिक्री, अवैध भण्डारण, ओवर लोडिंग पर कड़ी नजर रखेगें और आवश्यकता पड़ने पर जिला कृषि अधिकारी को कार्यवाही हेतु सूचित करेगें तथा सभी उर्वरक, बीज एवं कीटनाशी निरीक्षक अपने क्षेत्रों में भ्रमणशील रहकर उक्त निर्देशों का पालन सुनिश्चित करायेगें और किसी भी दशा में उक्त निर्देश का उल्लघंन दण्डनीय अपराध होगा।
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