
भारत में अब लड़कियों की शादी की उम्र बढ़र होगी 21 साल
कैबिनेट ने दी प्रस्ताव को मंजूरी
कानून के मुताबिक, देश में पुरुषों की शादी की न्यूनतम उम्र 21 और महिलाओं की 18 साल है। लेकिन अब सरकार इस कानून में संशोधन करेगी। बाल विवाह निषेध कानून, स्पेशल मैरिज एक्ट और हिंदू मैरिज एक्ट के तहत कानूनों में संशोधन करेगी। जया जेटली की अध्यक्षता वाली नीति आयोग की टास्क फोर्स ने प्रस्ताव का समर्थन किया था।
भारत में अब लड़कियों की शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक, इस प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है और सरकार इसको लेकर कानूनों में संशोधन करेगी। आपको बता दें कि, पीएम मोदी ने 15 अगस्त 2020 को अपने संबोधन में इसका जिक्र करते हुए कहा था कि, बेटियों को कुपोषण से बचाने के लिए शादी उचित समय पर करना जरूरी है। कानून के मुताबिक, देश में पुरुषों की शादी की न्यूनतम उम्र 21 और महिलाओं की 18 साल है। लेकिन अब सरकार इस कानून में संशोधन करेगी।
बाल विवाह निषेध कानून, स्पेशल मैरिज एक्ट और हिंदू मैरिज एक्ट के तहत कानूनों में संशोधन करेगी। जया जेटली की अध्यक्षता वाली नीति आयोग की टास्क फोर्स ने प्रस्ताव का समर्थन किया था।शीर्ष सरकारी विशेषज्ञ वीके पॉल, स्वास्थ्य मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, कानून मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी टास्क फोर्स के सदस्यों में शामिल थे, जिसे पिछले साल जून में स्थापित किया गया था।
आपको बता दें कि, 21 और 18 साल से पहले अगर किसी का विवाह कराया जाता है तो उसे बाल विवाह माना जाएगा। साथ ही 2 साल की जेल और एक लाख तक का जुर्माना हो सकता है। 15 अगस्त 2020 को पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा था कि, लड़कियों की शादी की उम्र की समीक्षा की जा रही है।
लड़कियों की शादी की सही उम्र क्या हो इसके लिए एक कमेटी तैयार की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक, बेटियों की शादी की सही उम्र को लेकर फैसला किया जाएगा और सरकार बेटियों की शादी 18 से 21 साल करने पर विचार कर रही है। आपको बता दें कि, बेटियों की शादी की सही उम्र को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय ने एक याचिका दायर की थी। उस याचिका में बताया गया था कि, बेटी और बेटे की शादी की उम्र का अंतर खत्म कर देना चाहिए। कोर्ट ने केंद्र सरकार से इसको लेकर जवाब भी मांगा जिसमें बताया गया था कि इस मामले पर एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है।
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