भ्रष्टाचार मामले में खंड विकास अधिकारी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी पर लगाया गया 25- 25 हजार रुपए का जुर्माना ​​​​​​​

भ्रष्टाचार मामले में खंड विकास अधिकारी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी पर लगाया गया 25- 25 हजार रुपए का जुर्माना ​​​​​​​

भ्रष्टाचार मामले में खंड विकास अधिकारी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी पर लगाया गया 25- 25 हजार रुपए का जुर्माना ​​​​​​​


जयसिंहपुर सुलतानपुर 

मामला सुल्तानपुर जनपद के जयसिंहपुर विकासखंड का है जहां पर तत्कालीन खंड विकास अधिकारी इंद्रावती वर्मा तथा ग्राम पंचायत अधिकारी बृजेश वर्मा पर दो - दो बार 25-25 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया गया है।

                  बताते चलें कि जयसिंहपुर विकासखंड के अंतर्गत ग्राम पंचायत सरैया द्वितीय में व्याप्त भ्रष्टाचार के मामले में जयसिंहपुर तहसील के वरिष्ठ अधिवक्ता रविंद्र प्रताप सिंह ने जन सूचनाएं मांगी थी जिसमें विभिन्न योजनाओं के तहत निर्मित आवास हृयूमपाइप सोलर लाइट शौचालय निर्माण तथा मनरेगा कार्यों की जन सूचनाएं मांगी गई थी। संबंधित अधिकारियों द्वारा मामले को गंभीरता से न लिए जाने के कारण सूचनाएं उपलब्ध नहीं कराई गई ।

 सूचना उपलब्ध न कराने जाने पर राज्य सूचना आयुक्त श्री अजय कुमार उप्रेती ने तत्कालीन खंड विकास अधिकारी इन्द्रावती तथा ग्राम पंचायत अधिकारी बृजेश वर्मा पर 25-25 हजार रूपए का जुर्माना लगाया है। 

इसके अलावा भी अभी कई पत्रावलियां सूचना आयोग मे लम्बित है जिसका जबाव अभी तक नही मिल पाया है। इस प्रकार विभिन्न भ्रष्टाचार मामलों में समय समय पर मागी गई जन सूचनाओं का जबाव न मिलने की  तमाम शिकायतें यदा कदा आती रहती है। जिससे जनता मे चनसूचना के प्रति विश्वास टूटता जा रहा है।

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