मस्जिद ध्वस्तीकरण नोटिस पर हाईकोर्ट सख्त

यथास्थिति बनाए रखने का आदेश

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इलाहाबाद हाईकोर्ट में मस्जिद ध्वस्तीकरण नोटिस को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने फिलहाल मामले में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश देते हुए प्रशासन को किसी भी प्रकार की कार्रवाई करने से रोक दिया है।

यह याचिका वक्फ मस्जिद कमेटी की ओर से दाखिल की गई है, जिसमें स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी ध्वस्तीकरण नोटिस को चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट के समक्ष दलील दी कि नोटिस जारी करने की प्रक्रिया में नियमों का पालन नहीं किया गया और यह कार्रवाई मनमानी तथा अवैध है।

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को गंभीरता से सुना। अदालत ने प्रशासन से यह स्पष्ट करने को कहा कि नोटिस जारी करने से पहले किन कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया गया। साथ ही, याचिकाकर्ताओं को भी अपने पक्ष में ठोस साक्ष्य प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।

मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए कोर्ट ने तत्काल प्रभाव से यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया, जिससे संबंधित स्थल पर किसी भी प्रकार की तोड़फोड़ या प्रशासनिक कार्रवाई पर फिलहाल रोक लग गई है।

अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई 15 मई को निर्धारित की है। उस दिन दोनों पक्षों को विस्तृत रूप से अपना पक्ष रखने के लिए कहा गया है। इस आदेश के बाद फिलहाल क्षेत्र में स्थिति शांत बनी हुई है, जबकि दोनों पक्ष अगली सुनवाई की तैयारी में जुट गए हैं।

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