CrPC की धारा 156(3) के तहत FIR दर्ज करने का निर्देश देने के लिए मजिस्ट्रेट को पहले से मंज़ूरी की ज़रूरत नहीं: सुप्रीम कोर्ट

यह फैसला विधायी अधिकारियों पर छोड़ दिया कि वे अपने विवेक से विचार करें कि क्या किसी नीतिगत या विधायी उपाय की ज़रूरत है।

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CrPC की धारा 156(3) के तहत FIR दर्ज करने का निर्देश देने के लिए मजिस्ट्रेट को पहले से मंज़ूरी की ज़रूरत नहीं: सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि न्यायिक मजिस्ट्रेट को CrPC की धारा 156(3) के तहत FIR दर्ज करने का निर्देश देने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 196/197 के तहत पहले से मंज़ूरी की ज़रूरत नहीं होती।

कोर्ट ने कहा, "CrPC की धारा 196 और 197 (या BNSS में संबंधित प्रावधानों) के तहत पहले से मंज़ूरी की ज़रूरत, संज्ञान लेने के चरण पर लागू होती है। यह CrPC की धारा 156(3)/BNSS की धारा 175(3) के तहत FIR दर्ज करने या जांच करने के संज्ञान-पूर्व चरण तक विस्तारित नहीं होती।" यह टिप्पणी CPI(M) नेता वृंदा करात द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई के दौरान की गई।

इस याचिका में दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई, जिसमें 2020 के दिल्ली दंगों से पहले कथित भड़काऊ भाषणों के मामले में BJP नेता कपिल शर्मा, अनुराग ठाकुर आदि के खिलाफ FIR दर्ज करने की उनकी याचिका खारिज की गई थी। मजिस्ट्रेट ने इस आधार पर FIR दर्ज करने का निर्देश देने से इनकार किया कि इसके लिए पहले से मंज़ूरी की ज़रूरत है; बाद में हाईकोर्ट ने भी इस विचार को सही ठहराया।

CrPC की धारा 196 (BNSS की धारा 217) यह अनिवार्य करती है कि IPC की धारा 295A, 153A और 153B के तहत अपराधों का संज्ञान लेने के लिए सरकार से पहले से मंज़ूरी लेना ज़रूरी है। CrPC की धारा 197 (BNSS की धारा 218) सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ अपराधों का संज्ञान लेने के लिए पहले से मंज़ूरी लेना अनिवार्य करती है।

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सुप्रीम कोर्ट ने वृंदा करात की याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए हाईकोर्ट की टिप्पणी रद्द की, जिसमें कहा गया था कि CrPC की धारा 156(3) के तहत कोई भी मजिस्ट्रेट पहले से मंज़ूरी लिए बिना FIR दर्ज करने का निर्देश नहीं दे सकता।

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जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने भड़काऊ भाषणों/घृणा अपराधों के खिलाफ निर्देश मांगने वाले मामलों के एक समूह पर यह फैसला सुनाया। यह देखते हुए कि मौजूदा कानून भड़काऊ भाषणों से जुड़े अपराधों से निपटने के लिए पर्याप्त है, कोर्ट ने भड़काऊ भाषणों को अपराध घोषित करने के लिए कोई नया निर्देश जारी करने से परहेज़ किया। हालांकि पीठ ने मांगे गए स्वरूप के निर्देश जारी करने से इनकार कर दिया, लेकिन उसने यह फैसला विधायी अधिकारियों पर छोड़ दिया कि वे अपने विवेक से विचार करें कि क्या किसी नीतिगत या विधायी उपाय की ज़रूरत है।

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कोर्ट ने आगे कहा कि किसी संज्ञेय अपराध का पता चलने पर FIR दर्ज करना पुलिस का अनिवार्य कर्तव्य है (जैसा कि ललिता कुमारी केस में तय किया गया)। अगर FIR दर्ज नहीं होती है, तो CrPC/BNSS में असरदार उपाय दिए गए। जैसे, कोई पीड़ित व्यक्ति CrPC की धारा 154(3)/BNSS की धारा 173(4) के तहत पुलिस अधीक्षक से संपर्क कर सकता है। उसके बाद CrPC की धारा 156(3)/BNSS की धारा 175 के तहत मजिस्ट्रेट के अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल कर सकता है, या CrPC की धारा 200/BNSS की धारा 223 के तहत शिकायत के ज़रिए आगे बढ़ सकता है।

"ये उपाय एक पूरा कानूनी ढांचा बनाते हैं। इन उपायों की उपलब्धता, और साथ ही संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के तहत संवैधानिक अदालतों के निगरानी अधिकार क्षेत्र से यह साबित होता है कि कोई ऐसी कानूनी कमी नहीं है, जिसके लिए इस तरह के दखल की ज़रूरत हो। सही तरीका यही है कि मौजूदा कानून को पूरी ईमानदारी और निष्पक्षता से लागू किया जाए।"

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