संगमरमर मस्जिद ध्वस्तीकरण विवाद पहुंचा इलाहाबाद हाईकोर्ट

रेलवे नोटिस पर रोक की मांग

Swatantra Prabhat UP Picture
Published On

ब्यूरो प्रयागराज। प्रयागराज जंक्शन के सिटी साइड सर्कुलेटिंग एरिया में स्थित संगमरमर मस्जिद को लेकर चल रहा विवाद अब न्यायिक दायरे में पहुंच गया है। मस्जिद कमेटी ने रेलवे द्वारा जारी ध्वस्तीकरण नोटिस को चुनौती देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है और नोटिस पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है।
 
याचिका में कमेटी की ओर से कहा गया है कि संबंधित संपत्ति वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड में दर्ज है, इसलिए बिना विधिक प्रक्रिया पूरी किए ध्वस्तीकरण का नोटिस जारी करना अवैध है। कमेटी ने अदालत से आग्रह किया है कि मामले की सुनवाई तक किसी भी प्रकार की कार्रवाई पर रोक लगाई जाए, जिससे धार्मिक स्थल को नुकसान न पहुंचे।
 
वहीं, रेलवे प्रशासन ने अपने पक्ष में कहा है कि उक्त ढांचा रेलवे की भूमि पर स्थित है और स्टेशन क्षेत्र के पुनर्विकास व यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाने के लिए इसे हटाना आवश्यक है। रेलवे का कहना है कि सभी प्रक्रियाएं नियमानुसार पूरी की गई हैं और संबंधित पक्ष को पहले ही नोटिस देकर 27 अप्रैल तक परिसर खाली करने का समय दिया गया है।
 
मामले के तूल पकड़ने के बाद स्थानीय स्तर पर भी चर्चा तेज हो गई है। दोनों पक्षों के दावों के बीच अब निगाहें अदालत की कार्यवाही पर टिकी हैं। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि वक्फ रिकॉर्ड और भूमि स्वामित्व के दस्तावेज इस मामले में निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। अब यह देखना अहम होगा कि अदालत इस संवेदनशील मामले में क्या रुख अपनाती है और क्या फिलहाल ध्वस्तीकरण पर रोक लगाई जाती है या नहीं।

About The Author

Post Comments

Comments

संबंधित खबरें