डा.अंबेडकर का महिला अधिकारों के लिए समर्पण
विधायी और नीतिगत धरातल पर भी महिलाओं के उत्थान के लिए निर्णायक कदम उठाए और सतत् प्रयास किए
प्रो.(डा.) मनमोहन प्रकाश
संसद से लेकर समाज तक आज महिला अधिकारों और सशक्तिकरण की चर्चा जोरों पर है। क्या हम जानते हैं कि इसकी वैचारिक और विधायी नींव स्वतंत्र भारत के शुरुआती वर्षों में ही डॉ. भीमराव अंबेडकर द्वारा रख दी गई थी?। डॉ. अंबेडकर स्वतंत्र भारत के उन विरले और दूरदर्शी राजनेताओं में अग्रणी थे, जिन्होंने महिलाओं की समानता को केवल एक सामाजिक सुधार का विषय न मानकर इसे राष्ट्र निर्माण की अनिवार्य शर्त के रूप में देखा। उनका सुस्पष्ट मत था कि किसी भी समुदाय की प्रगति का आकलन वहां की महिलाओं की स्थिति से किया जा सकता है। इसी दृष्टि के साथ उन्होंने न केवल सैद्धांतिक विमर्श किया, बल्कि विधायी और नीतिगत धरातल पर भी महिलाओं के उत्थान के लिए निर्णायक कदम उठाए और सतत् प्रयास किए।
भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान डॉ. अंबेडकर ने यह सुनिश्चित किया कि महिलाओं को पुरुष के समान नागरिक अधिकार प्राप्त हों। अनुच्छेद 14 और 15 के माध्यम से कानून के समक्ष समानता और लिंग आधारित भेदभाव के विरुद्ध सुरक्षा जैसे प्रावधान ऐतिहासिक मील के पत्थर साबित हुए। अंबेडकर का सबसे क्रांतिकारी और साहसिक प्रयास 'हिंदू कोड बिल' के रूप में सामने आया, जिसके माध्यम से उन्होंने महिलाओं को संपत्ति में अधिकार, विवाह और तलाक में समानता तथा उत्तराधिकार के न्यायसंगत प्रावधान देने की पुरजोर वकालत की। उस दौर में इस विधेयक का रूढ़िवादी वर्गों द्वारा इतना तीव्र विरोध हुआ कि अंबेडकर ने अपने सिद्धांतों की रक्षा हेतु कानून मंत्री के पद से त्यागपत्र देना बेहतर समझा। हालांकि, कालांतर में इसी बिल के विभिन्न अंशों ने उन कानूनों का रूप लिया, जो आज भारतीय नारी के सम्मान और अधिकारों की आधारशिला बने हुए हैं।
विधिक समानता के साथ-साथ डॉ. अंबेडकर ने श्रमिक महिलाओं के जीवन में भी गरिमापूर्ण परिवर्तन लाने की पहल की। उन्होंने मातृत्व लाभ, कार्य के निश्चित घंटे और खदानों व कारखानों में कार्यरत महिलाओं के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा जैसे प्रावधानों को श्रम कानूनों का हिस्सा बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका मानना था कि आर्थिक सशक्तिकरण के बिना सामाजिक स्वतंत्रता अधूरी है।
वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों की केंद्र सरकार द्वारा 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' के माध्यम से लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित करना उसी लंबी यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव प्रतीत होता है, जिसकी परिकल्पना दशकों पहले अंबेडकर ने की थी। हालांकि, इस कानून के क्रियान्वयन को आगामी जनगणना और परिसीमन से जोड़ने के कारण इसकी समय-सीमा को लेकर राजनीतिक गलियारों में बहस जारी है।
विशेषज्ञों का मानना है कि केवल कानूनी ढांचा तैयार करना पर्याप्त नहीं होगा अपितु इसके लिए सभी राजनीतिक दलों की वास्तविक इच्छाशक्ति और सामाजिक मानसिकता में आमूल-चूल परिवर्तन भी अपरिहार्य है। डॉ. अंबेडकर का संघर्ष आज भी हमें यह स्मरण कराता है कि वास्तविक प्रगति केवल नीतियों के निर्माण से नहीं, बल्कि उनके प्रभावी क्रियान्वयन और समाज की व्यापक स्वीकार्यता से ही संभव होगी।
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